- – 40 हजार रूपये अर्थदंड ना देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद।
- – 9 वर्ष पूर्व 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण व दुष्कर्म का मामला।
- -अर्थदंड की समूची धनराशि 40 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
सोनभद्र – सोनप्रभात ⁄ जितेन्द्र चन्द्रवंशी – आशीष गुप्ता
सोनभद्र। 9 वर्ष पूर्व 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी मुकेश भारती को 10 वर्ष की कैद एवं 40 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 25 जनवरी 2014 को दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह अपनी पत्नी के साथ रोजी रोटी के लिए मेले में गया था। घर पर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी व अन्य छोटी बेटियां थी। 14 जनवरी 2014 को गांव के छह लोगों पर शक जाहिर करते हुए कि इन लोगों ने रंजिशन धमकी दिया था। उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गए हैं। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया और बयान लेने के बाद धारा में बढ़ोत्तरी की गई। जबकि नामजद लोगों के विरुद्ध साक्ष्य न मिलने पर उनका नाम विवेचक ने निकाल दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में मुकेश भारती पुत्र बाबूलाल भारती निवासी भैसाय, थाना मुस्फरा, जिला हमीरपुर के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी मुकेश भारती को 10 वर्ष की कैद एवं 40 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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