- आदेश का उल्लंघन करने पर उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम की धारा 1948 दण्डनीय अपराध घोषित।
दुद्धी/ सोनभद्र – जितेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी/ सोन प्रभात
सोनभद्र। जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र विजय सिंह ने उ०प्र० अधिनियम 1948 की चारा की उपधारा (१) के अतर्गत शासनादेशानुसार निर्गत नियम के उप नियम से 4 को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने बताया की यह आदेश उन सभी तालाबों जलाशयों नदियों की समस्त जल धाराओं पर प्रभावी होगे जो सोनभद्र जनपद की सीमा में है और जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा यथाविधि व्यक्तिगत अथवा धार्मिक नहीं घोषित किये गये है। कोई भी व्यक्ति विष्फोटक पदार्थ अथवा कृषि रक्षा एवं व्यापारिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले विषैले रसायन से मछली नही मारेगा और न मारने का प्रयास करेगा।
1 जुलाई सेे 31 अगस्त 2024 तक प्रजनन शील मछलियों को न पकडेगा न ही मारेगा और न बेचेगा। कोई भी व्यक्ति उक्त निर्देशित क्षेत्र के प्राकृतिक बहाव को रोकने हेतु कोई अवरोध नही लगायेगा और न ही ऐसा करके मत्स्य जीरा अंगुलिका और मछली नही पकड़ेगा अथवा नष्ट करेगा न ही पकड़ने अथवा नष्ट करने का प्रयास करेगा। इस आदेश के उल्लघंन में लगाये गये अवरोधक सामाग्रीयों में पकड़े गये मत्स्य जीरा एवं मछली सहित जमा कर ली जायेगी। उपरोक्त आदेशों का उल्लघंन उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम-1948 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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