November 22, 2024 12:08 AM

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अनलॉक 5.0 :- स्कूल/कॉलेज को खोलने पर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकार ले सकती हैं फैसला, नया दिशा निर्देश पढ़े, क्या रहेगा खुला और किस पर रहेंगी पाबंदी।

आलेख – एस0के0 गुप्त ”प्रखर” – सोनप्रभात

केन्द्र सरकार ने अनलॉक-5 में राज्यो को नया दिशा निर्देश दिया है, जिसमे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे देश में सारी गतिविधियां अगले 15 दिनों में खुल जाएगी। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, पार्क, और व्यापार मेला को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी।

covid-19 के कारण बंद गतिविधियों को खोलने के लिए जारी गाइडलाइन्स में गृहमंत्रालय ने इस बार स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इस पर फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है।

15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत देते हुए गृहमंत्रालय ने साफ कर दिया है कि दर्शकों के लिए 50% सीट का ही उपयोग कर सकेंगे। सूचना व प्रसारण मंत्रालय इसके लिए अलग से एक एस.ओ.पी. जारी करेगा। इसी तरह व्यापार मेलों की भी 15 अक्टूबर से ही अनुमति होगी, लेकिन इसमें आम लोगों के आने पर मनाही होगी। स्वीमिंग पूल को खिलाडि़यों के लिए पहले ही खोल दिया गया था, अब उसमें आम लोगों के लिए भी इजाजत होगी। युवा और खेल कार्यक्रम मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग (एस.ओ.पी.) जारी करेगा।वहीं इंटरटेनमेंट पार्क के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को एस.ओ.पी. जारी करने को कहा गया है।

  • कब खुलेंगे स्कूल /कॉलेज ??

– मार्च से ही बंद स्कूलों, कालेजों और कोचिंग संस्थान तो खुलेंगे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान चल रही ऑनलाइन पढ़ाई को बंद नहीं किया जाएगा। छात्रों को स्कूल जाने या ऑनलाइन क्लास में भाग लेने की छूट होगी और स्कूल की ओर से कोई दवाब नहीं बनाया जाएगा। स्कूल जाने वाले छात्रों के अभिभावक की लिखित सहमति के प्रावधान को बरकरार रखा गया है।

हर राज्य अपना-अपना अलग एस.ओ.पी. बनाएंगे। इसके पहले 21 सितंबर से नौवीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल जाने की अनुमति इन्हीं शर्तों के साथ दी गई थी। स्कूलों के लिए हर राज्य अपना-अपना एस.ओ.पी. बनाएंगे और अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इसी तरह शिक्षा मंत्रालय का उच्च शिक्षा विभाग गृहमंत्रालय के साथ मिलकर कॉलेज व अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के आने के लिए समय सारणी और एस.ओ.पी. जारी करेगा। लेकिन शोध या अनुसंधान से जुड़े उच्च शिक्षा संस्थाओं को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति मिल गई है।

  • सामाजिक/ धार्मिक आयोजनों के लिए क्या हैं निर्देश?

सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, राजनीतिक, सांस्कृतिक व अन्य समारोहों के लिए पहले से और ज्यादा ढील दे दी गई है। पिछले महीने ऐसे समारोहों में 100 लोगों की इजाजत दी गई थी। लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई है। सिर्फ शर्त यह है कि यदि बंद जगह पर समारोह हो रहा है , वहां कुल क्षमता के 50% ही लोग भाग ले सकेंगे।

पिछली बार की तरह इस बार भी गृहमंत्रालय ने अपना रुख साफ कर दिया है कि राज्य सरकारें अपनी ओर से कंटनेमेंट जोन के बाहर कोई लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी और राज्य के भीतर या दो राज्यों के बीच सामान और लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसी तरह 65 साल से अधिक और 10 साल के कम उम्र के व्यक्ति को घर पर रहने की सलाह रखी गई है।

  • कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च से शुरू हुआ देशव्यापी लॉकडाउन चरणों में लागू होने के बाद जुलाई महीने से चरण दर चरण हटने लगा है।

गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि बच्चों के लिए स्कूल की हाजिरी जरूरी नहीं होगी और जो भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां स्कूल खोलने का फैसला लेगा उसे स्कूल खोलने को लेकर अपने यहां की स्थिति को देखते हुए दिशा निर्देश जारी करने होंगे। जिन स्कूल या कॉलेजों को खोलने की अनुमति मिलेगी उन्हें बताए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।

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