December 25, 2024 8:03 AM

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आजादी का अमृत महोत्सव पर ग्राम धूमा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानून के प्रति जन जागरण – ” न्याय चला गांव की ओर “.

दुद्धी – सोनभद्र / जितेंद्र चंद्रवंशी – सोन प्रभात

दुद्धी सोनभद्र तहसील के विंढमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत धूमा ग्राम पंचायत में आज दोपहर के बाद पंचायत भवन पर पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत पहुंचे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज कुमार व उपजिलाधिकारी दुद्धी रमेश कुमार ने ग्रामीणों को कानून के प्रति जागरूक किया।


आज दोपहर के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वधान में ग्रामीणों के बीच कानून की जानकारी व ग्रामीणों के बीच में सहज और सरल पूर्ण भय को समाप्त करने के लिए एक विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। शिविर में पहुंचे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पंकज कुमार ने कहा कि “आप गांव में रह रहे अशिक्षित ग्रामीण जनता जो कानून की तनिक भी जानकारी नहीं है तथा आर्थिक तंगी के कारण न्यायालयों में अपनी बात वकील के समक्ष नहीं कह पाते हैं जिससे उनके साधारण से साधारण मामले लंबित होता चला जाता है,आप सभी लोग भारत के संविधान में अपने जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन रोकने के लिए आपको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिया गया, बताया की पुलिस के द्वारा यदि आपको किसी जांच या मुकदमे के सिलसिले में बुलाया जाता है तो आपसे पुलिस इंसानियत व मानवीय व्यवहार भी करेंगी, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है ” यदि पुलिस द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है या जांच के संबंध में आप वंछित हैं तो गिरफ्तारी करने के बाद पूछताछ से पूर्व निशुल्क विधिक सलाह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तालुका विधिक सेवा समिति में उपलब्ध पैनल के अधिवक्ता से प्राप्त कर सकते हैं, कहा कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की स्थिति में गिरफ्तारी के कारण की भी सूचना देना अनिवार्य होता है, जमानत के आरोप में पुलिस द्वारा तत्काल जमानत का भी प्रावधान कानून में बनाया गया है।

गैर जमानत के आरोप में 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है, गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देना विधिक रूप से आवश्यक है,हिरासत के दौरान आपकी पसंद के अधिवक्ता से विधिक राय हेतु मिलने या सलाह मशवरा का अधिकार भी आपको दिया गया है,साथ हीं गिरफ्तारी के पश्चात चिकित्सकीय परीक्षण करवाने का भी आपको अधिकार दिया गया है, किसी भी प्रकार के विवाह के विवाद के समाधान हेतु एक प्रार्थना पत्र ही पर्याप्त है, जिसके माध्यम से आगामी परिवारिक अदालत में विवाद का समाधान अवश्य किया जाएगा, इसलिए आप सभी लोग निर्भीक व स्वस्थ मन मस्तिष्क के साथ अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं,किसी भी तरह का कोई भी असंवैधानिक, गैर कानूनी कार्य आपको कानून के कटघरे में खड़ा कर देगा,इसलिए आप सभी ग्रामीण कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके पास पड़ोस आसपास के लोगों को कष्ट हो, दूसरे का कष्ट आप अपना कष्ट समझें।

वहीं उप जिलाधिकारी दुद्धी रमेश कुमार ने मौजूद ग्रामीणों के बीच विधिक जानकारी देने के पश्चात पहले से पहुंचे प्रगतिशील किसानों को नई प्रजाति के सरसों के बीज का निःशुल्क वितरण किया तथा कहा कि अन्नदाता वर्तमान समय में नई नई उन्नत खेती करने के लिए आ रहा है उसका आप लोग प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं साथ हीं साथ वर्तमान समय में मतदाता सूची में 18 साल के ऊपर वाले लोगों का नाम अवश्य जोड़े जाएं, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ सके, विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम, ऑनलाइन एन भी एस पी फार्म भरने, विधवा विकलांग, वृद्ध महिलाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने व गांव में अगर कोई किसान ग्रामीण की मृतक हो जाता है तो उनके मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसों का तत्काल ग्राम प्रधान के सहयोग से लेखपाल को सूचित करें ताकि उनका वरासत बड़े ही आसानी से हो सके,आपको कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों से बडी संख्या में शिकायत प्रार्थना पत्र आदि भी मिले जिसमें शौचालय अधूरा, मनरेगा का मजदूरी बकाया, कुंआ अधूरा आदि मामले थे ।

इस मौके पर ओम प्रकाश ,अजय कुमार, पुनीत चौबे, अजय गुप्ता, ग्राम प्रधान राम, प्रसाद यादव, दिनेश यादव, भोला यादव, गौरी शंकर कुशवाहा, सुखमण यादव सहित सैकड़ों महिला व पुरुष मौजूद थे, विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से अधिकारों के प्रति सजगता पूर्ण ग्रामीण लाभान्वित होकर अपने घरों को गए, कार्यक्रम का ग्रामीणों ने भूरी भूरी प्रशंसा किया l

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