Sonbhadra News : Rajesh Pathak / Sonprabhat Live
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने वृहस्पतिवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में दोषी पाए गए भीम पासवान को 10 वर्ष की कठोर कैद और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर उसे दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समाहित किया जाएगा।
18 वर्ष पूर्व हुआ था गिरफ्तार
मामला करीब 18 वर्ष पुराना है। अनपरा पुलिस ने 18 जून 2007 को थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के अवैध हथियार के साथ घूमने की सूचना पर कार्रवाई की थी। अनपरा थानाध्यक्ष रामदयाल चौहान को मुखबिर से जानकारी मिली कि एक व्यक्ति मध्यप्रदेश की ओर से अवैध असलहा और कारतूस लेकर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी की। पुलिस को देखकर वह जंगल व झाड़ियों की ओर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से स्टेनगन और 10 कारतूस बरामद हुए, जिनका उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था।

चार्जशीट दाखिल कर शुरू हुई सुनवाई
गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम भीम पासवान पुत्र मुरली पासवान, निवासी बुटबेढवा, थाना विंढमगंज, जिला सोनभद्र बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
न्यायालय का फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद न्यायालय ने भीम पासवान को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 10 वर्ष की कठोर कैद और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की।

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