March 12, 2025 9:33 PM

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एनडीपीएस एक्ट:चार दोषियों को 20- 20 वर्ष की कैद।

सोनभद्र / सोन प्रभात – राजेश पाठक

  • तीन दोषियों पर 2 लाख 27 हजार रूपये अर्थदंड व एक दोषी पर 2 लाख रूपये अर्थदंड, न देने पर एक – एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
  • पौने तीन वर्ष पूर्व ट्रक से जा रहा 3 कुंतल 80 किग्रा गांजा के साथ विंढमगंज पुलिस ने पकड़ा था।

सोनभद्र। पौने तीन वर्ष पूर्व ट्रक से जा रहा 3 कुंतल 80 किग्रा अवैध गांजा के साथ पकड़े गए चार दोषियों को दोषसिद्ध पाकर सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने 20- 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। जिसमें तीन दोषियों पर 2 लाख 27 हजार रूपये अर्थदंड व एक दोषी पर 2 लाख रूपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक -एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।


अभियोजन पक्ष के मुताबिक 27 जुलाई 2020 को विंढमगंज एसओ प्रदीप कुमार सिंह पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में थे कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक ट्रक दुद्धी को ओर से नाजायज गांजा लेकर जा रहा है। अगर मौके पर चला जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस बल के साथ घिवही रेलवे क्रासिंग पहुंच कर चेकिंग किया तो एक ट्रक पकड़ी गई। साथ ही 13 बोरी में रखा 3 कुंतल 80 किग्रा नाजायज गांजा बरामद हुआ था। इस दौरान वकील यादव पुत्र लालबाबू निवासी नई छपरा सुलेमनपुर, थाना बेरिया, जिला बलिया उत्तर प्रदेश, गौरीशंकर यादव पुत्र सीताराम यादव निवासी बनकट, थाना शाहपुर, जिला भोजपुर बिहार व सुजीत कुमार यादव पुत्र सीताराम यादव निवासी ग्राम हवाशपुर, थाना कृष्णागढ़, जिला भोजपुर बिहार गिरफ्तार हुए थे। वहीं एक अभियुक्त चांद गोविंद यादव पुत्र स्वर्गीय दीनानाथ यादव निवासी चितकुरी चकिया, थाना आरा मुफलिस, जिला भोजपुर बिहार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में एफ आई आर दर्ज कर मामले की विवेचना की। मामले की विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर तीन दोषियों क्रमशः वकील यादव, गौरीशंकर यादव व सुजीत कुमार यादव को 20- 20 वर्ष की कैद व प्रत्येक पर 2 लाख 27 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं एक अन्य दोषी चांद गोविंद यादव को दोषसिद्ध पाकर 20 वर्ष की कैद व 2 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक – एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने बहस की।

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