June 26, 2025 3:04 AM

Menu

कोर्ट ने दिया छल की एफआईआर दर्ज करने का आदेश

सोनभद्र – सोन प्रभात / राजेश पाठक

  • सीजेएम कोर्ट ने किया राबर्ट्सगंज कोतवाल से 14 जून 2022 को आख्या तलब
    सोनभद्र। सीजेएम सूरज मिश्र की अदालत ने छल के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए राबर्ट्सगंज कोतवाल को एफआईआर दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना का आदेश दिया है। साथ ही आगामी 14 जून 2022 को आख्या तलब किया है। उक्त आदेश ओबरा थाना क्षेत्र के आर्य समाज रोड ओबरा की आरती देवी पत्नी इस्मार खां के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दी है।
    बता दें कि 4 सितंबर 2019 को आरती देवी ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया है कि उसकी शादी वर्ष 2009 में चोपन में हुई है। उसका पति 23 फरवरी 2018 को दूसरी शादी कर लिया है। जब इसकी जानकारी करने के लिए 24 फरवरी 2018 को चोपन पति के घर गई तो पति समेत ससुराल वालों ने मारपीट कर भगा दिया। इस तहरीर पर ओबरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। इसी मामले में जब न्यायालय में हाजिर होकर जमानत कराने के लिए अभियुक्तगण आए तो सकीना नाम की लड़की रानी बनकर हाजिर होकर जमानत करा ली। न्यायालय ने इस प्रकरण की जांच सीओ ओबरा से कराई जिसमें आख्या आई कि सकीना का नाम रानी नहीं है। बल्कि फरजाना का नाम रानी है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गम्भीर प्रकृति का अपराध मानते हुए राबर्ट्सगंज कोतवाल को एफआईआर दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना करने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने का आदेश दिया है। साथ ही सुनवाई के लिए 14 जून 2022 की तिथि नियत किया है।
Ad- Shivam Medical

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For More Updates Follow Us On

For More Updates Follow Us On