June 26, 2025 6:42 AM

Menu

गैंगेस्टर एक्ट: गैंग लीडर सलीम नट को 5 वर्ष की कैद।

सोनभद्र – सोन प्रभात / राजेश पाठक – जितेंद्र चंद्रवंशी

  • 5 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
  • जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी
    सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आसुतोष कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर सलीम नट को 5 वर्ष की कैद एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।
    अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल कोतवाली के इंस्पेक्टर आशीष कुमार सिंह ने 23 मार्च 2018 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि मिर्जापुर जिला के लालगंज थाना क्षेत्र के बसही कला गांव निवासी गैंग लीडर सलीम नट का एक सक्रिय गिरोह है जो मिर्जापुर व सोनभद्र जिले में अवैध कार्य करता है। अपने लाभ के लिए एवं सक्रिय सदस्यों के लाभ के लिए गैर कानूनी कार्य करता रहता है। इसका क्षेत्र में वर्चस्व कायम है। इसके विरुद्ध कोई भी शिकायत करने एवं गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। चोरी, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास समेत दर्जनों मामले इसके विरुद्ध हैं। डीएम से अनुमोदन कराने के बाद गैंग चार्ट दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर गैंग लीडर सलीम नट को 5 वर्ष की कैद एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय कुमार शुक्ला ने बहस की।
Ad- Shivam Medical

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For More Updates Follow Us On

For More Updates Follow Us On