November 22, 2024 12:16 PM

Menu

गैंगेस्टर एक्ट में गैंग लीडर गिरधर गोपाल को 9 वर्ष की कैद।

  • 20 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
  • जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी।

सोनभद्र – राजेश पाठक – सोन प्रभात


सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आसुतोष कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर गिरधर गोपाल को 9 वर्ष की कैद एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक दुद्धी कोतवाली के इंस्पेक्टर सुरेंद्र तिवारी ने 19 मार्च 2010 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि सोनभद्र जिला के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के आरंगपानी गांव निवासी गैंग लीडर गिरधर गोपाल उर्फ गोपी का एक सक्रिय गिरोह है जो इस क्षेत्र में कार्य करता है। अपने लाभ के लिए एवं सक्रिय सदस्यों के लाभ के लिए गैर कानूनी कार्य करता रहता है। इसका क्षेत्र में वर्चस्व कायम है। इसके विरुद्ध कोई भी शिकायत करने एवं गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। डीएम से अनुमोदन कराने के बाद गैंग चार्ट दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर गैंग लीडर गिरधर गोपाल को 9 वर्ष की कैद एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनंजय कुमार शुक्ला ने बहस की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For More Updates Follow Us On

For More Updates Follow Us On