- जमीन विवाद के बटवारे को लेकर 4 वर्ष पूर्व उदय की कुल्हाडी से गला काट कर की गई थी नृशंस हत्या।
- 10- 10 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 2- 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
सोनभद्र / सोन प्रभात / राजेश पाठक
सोनभद्र। जमीन विवाद के बटवारे को लेकर 4 वर्ष पूर्व उदय की कुल्हाड़ी से कई बार प्रहार कर गला काट कर की गई नृशंस हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषियों सगी बहन – भाइयों को आजीवन कारावास व 10- 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2- 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोन थाना क्षेत्र के कचनरवा टोला हड़वरिया गांव निवासी तारा देवी पत्नी स्वर्गीय उदय ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 23 जुलाई 2019 को लगभग सुबह साढ़े दस बजे जब अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से घर आ रही थी कि सड़क पर गांव का राहुल अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर साथ में उसके भाई रोहित और विशाल आ गए। किशोरी लाल, अनीता देवी और चंदा देवी के ललकारने पर रोहित और विशाल ने उसके पति उदय को पकड़ लिया तथा राहुल ने लगातार कुल्हाड़ी से पति के ऊपर कई प्रहार कर दिया। वह चिल्लाती रही तब तक पति की गला काटकर हत्या कर दी गई। मौके पर कई लोग आ गए।इस तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में विवेचक ने राहुल, रोहित और चंदा देवी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों राहुल, रोहित व चंदा देवी को आजीवन कारावास व 10- 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2- 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शरण रॉय व विनोद जायसवाल एडवोकेट ने बहस की।
Ashish Gupta is an Indian independent journalist. He has been continuously bringing issues of public interest to light with his writing skills and video news reporting. Hailing from Sonbhadra district, he is a famous name in journalism of Sonbhadra district.