सोनभद्र – सोन प्रभात / राजेश पाठक
- 24 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद होगी
- अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी
- साढ़े चार वर्ष पूर्व आंशिक विक्षिप्त युवती के साथ हुए दुष्कर्म के बाद गर्भवती होने का मामला।
सोनभद्र। साढ़े चार वर्ष पूर्व आंशिक विक्षिप्त युवती के साथ हुए दुष्कर्म के बाद गर्भवती होने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-3 सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी बद्रीनाथ को 10 वर्ष की कैद एवं 24 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 8 अप्रैल 2017 को थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी आंशिक रूप से विक्षिप्त बेटी का अचानक पेट बढ़ने लगा। जब उसकी माँ ने जांच किया तो पता चला कि 4-5 माह का गर्भ था। कोन थाना क्षेत्र के नौडीहा गांव निवासी बद्रीनाथ पुत्र रामकेश यादव ने उसकी बेटी को बहला फुसलाकर कई बार दुष्कर्म किया है। इस तहरीर पर पुलिस ने बद्रीनाथ के विरुद्ध दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज किया था।

मामले की विवेचना करने पर पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में बद्रीनाथ के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी बद्रीनाथ को 10 वर्ष की कैद एवं 24 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।

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