सोनभद्र। Sonprabhat News
करीब साढ़े सात वर्ष पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पाए जाने पर जगदीश प्रजापति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, म्योरपुर थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने 13 जनवरी 2018 को थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 7 जनवरी 2018 की शाम लगभग 6 बजे जगदीश प्रजापति पुत्र मोतीलाल प्रजापति, निवासी किरबिल, थाना म्योरपुर, जिला सोनभद्र ने उनकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी तो सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते आरोपी से बेटी के बालिग होने पर शादी करने की बात कही गई, लेकिन आरोपी ने इंकार कर दिया।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क, छह गवाहों के बयान तथा उपलब्ध पत्रावली का अवलोकन किया। सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी जगदीश प्रजापति (30 वर्ष) को दोषसिद्ध ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी की।
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