सोनभद्र / सोन प्रभात – राजेश पाठक
- तीन वर्ष पूर्व 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का था आरोप
*अर्थदंड की समूची धनराशि 40 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
सोनभद्र। तीन वर्ष पूर्व 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दुष्कर्म के दोषी जावेद को 10 वर्ष की कैद एवं 40 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 13 मई 2020 को दी तहरीर में अवगत कराया था कि 10 मई 2020 को दोपहर तीन बजे उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी घर के दरवाजे पर बैठी थी तथा वह बच्चों के साथ घर का कामकाज कर रहा था। तभी देखा तो उसकी बेटी गायब हो गई। जिसकी हर संभावित जगहों पर तलाश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। उसके घर के बगल में शाहगंज थाना क्षेत्र के सीकरी गांव निवासी जावेद पुत्र जाकिर अली रहता था जिसने ही उसकी बेटी को भगा ले गया है। यह कार्य जिसके घर में जावेद रहता है उनके सहयोग से ही किया है। इस पर पुलिस ने जावेद समेत तीन लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में सिर्फ जावेद के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दुष्कर्म के दोषी जावेद को 10 वर्ष की कैद एवं 40 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 40 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
Ashish Gupta is an Indian independent journalist. He has been continuously bringing issues of public interest to light with his writing skills and video news reporting. Hailing from Sonbhadra district, he is a famous name in journalism of Sonbhadra district.