जिला बाल संरक्षण इकाई व थाना जुगैल की त्वरित कार्यवाही से नाबालिग बालक-बालिका का रुका विवाह
चोपन:- प्राप्त जानकारी प्राप्त के अनुसार थाना जुगैल अन्तर्गत एक नाबालिक बालक का विवाह कही और कराया जा रहा है और एक दुसरी नाबालिग बालिका बालक से शादी करना चाह रही है येसा न होने पर आत्महत्या करने की धमकी दे रही है जिसे तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह व पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के निर्देश पर त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजेश कुमार खैरवार को निर्देशित किया गया जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र से संरक्षण अधिकारी रोमी पाठक,गायत्री दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता वीणा राव एवं विपिन कुमार कन्नौजिया की संयुक्त टीम गठित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया जिसके बाद संयुक्त टीम द्वारा
तत्काल जुगैल थाना पहुंच कर नाबालिग बालक – बालिका के माता-पिता से पूछ ताछ किया गया बालक के पिता द्वारा बताया गया कि दिनांक 07/05/2023 को हमारे पुत्र का विवाह थाना चोपन की रहने वाली लड़की से करने की तैयारी कर रहे हैं और एक बालिका जबरन हमारे पुत्र से शादी करने के लिए दबाव बना रही है तभी टीम द्वारा बालक व बालिका के माता- पिता, से उम्र के संबंध में साक्ष्य चाहा गया प्राप्त साक्ष्य के आधार पर बालक की उम्र 20 वर्ष व बालिका की उम्र 16 वर्ष पाया गया जो दोनो नाबालिग है टीम द्वारा बालक-बालिका के माता-पिता, व अन्य उपस्थित लोगों को बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, बाल विवाह से होने वाले हानियों के बारे में भी बताया गया टिम द्वारा बालिका को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए बाल कल्याण समिति सोनभद्र के समझ प्रस्तुत करने हेतु ले जाया गया। जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र से ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे द्वारा बताया गया कि अभी प्रकरण की जाँच/ काउन्सलिग करायी जायेगी और दोषी पाये जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी साथ ही मौकेपर उपस्थित व अन्य लोगों से टीम द्वारा आग्रह करते हुये कहा गया की बालिका की उम्र 18 वर्ष व बालक का उम्र 21वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही विवाह कराये साथ ही यह बताया गया कि यदि बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल सम्बंधित थाने, ब्लाक, वन स्टाप सेन्टर, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति सोनभद्र व टोल फ्री नम्बर 1098 या 9125821153 व 8318953732 पर सूचित करें सूचना देने वाले ब्यक्ति का नाम गोपनीय रहेगा।