सोनभद्र – सोन प्रभात / राजेश पाठक
- 5 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
- जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी
- तीन वर्ष पूर्व रात्रि गृह अतिचार का था आरोप,अर्थदंड की धनराशि में से चार हजार रूपये वादी मुकदमा को मिलेगी।
सोनभद्र। तीन वर्ष पूर्व रात्रि गृह अतिचार किए जाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी डिंपल तिवारी को 2 वर्ष की कैद एवं 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से चार हजार रूपये वादी मुकदमा को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पिपरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 9 सितंबर 2020 को पिपरी थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 7/8 सितंबर 2020 को उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी अपने भाई के साथ घर में सोई थी तभी रात्रि करीब 12:40 बजे डिंपल तिवारी उर्फ नित्यानंद पुत्र रामचंद्र तिवारी निवासी तुर्रा, थाना पिपरी, जिला सोनभद्र घर में घुस आया और नाबालिग बेटी के साथ छेड़ छाड़ करने लगा। बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका बेटा जग गया तो डिंपल तिवारी भाग गया। इस तहरीर पर पुलिस ने डिंपल तिवारी उर्फ नित्यानंद के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में डिंपल तिवारी उर्फ नित्यानंद के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर रात्रि गृह अतिचार के दोषी डिंपल तिवारी उर्फ नित्यानंद को 2 वर्ष की कैद एवं 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से चार हजार रूपये वादी मुकदमा को मिलेगी।अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
Ashish Gupta is an Indian independent journalist. He has been continuously bringing issues of public interest to light with his writing skills and video news reporting. Hailing from Sonbhadra district, he is a famous name in journalism of Sonbhadra district.