December 22, 2024 10:49 PM

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फर्जीवाड़ा – एक लाख थमा कर दलालों ने लिखवा ली पांच बीघा 8 कठ्ठा जमीन अपने नाम।

दुद्धी – सोनभद्र / जितेंद्र चंद्रवंशी – सोन प्रभात

  • दलालों ने पहले दो अलग अलग बैंकों में कराया 2 लाख 61 हजार का लोन,लाभार्थी को 1 लाख दे कर डकारे सभी रुपये।
  • वसूली वारंट का भय दिखाकर लिखवा ली कीमती जमीन।
  • न्यायालय ने दिए मुकदमा के निर्देश।

दुद्धी सोनभद्र। कोतवाली क्षेत्र के कटौन्धी गांव में एक भोले भाले आदिवासी का दलालों द्वारा बैंक में लोन कराकर औने पौने भाव पर कीमती जमीन हथियाने का मामला प्रकाश में आया है ,पीड़ित ने न्याय के लिए न्यायालय का सहारा लिया तो न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को 156/3 के तहत मामले में अभियोग पंजीकृत कर जांच के निर्देश दिए है | आरोप है कि पीड़ित दो वर्षों से तहसील दिवस व थाना दिवस का चक्कर लगाता रहा लेकिन उसकी कोई सुनवाई नही हुई तो मजबूरन न्यायलय की शरण लेना पड़ा |


कटौन्धी निवासी पीड़ित महाबीर पुत्र राजाराम द्वारा 156/3 के तहत न्यायलय में प्रस्तुत प्रार्थना को विस्तार से सुनने व अधिवक्ता प्रभु सिंह कुशवाहा व आशीष गुप्ता की पैरवी के बाद न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने पुलिस को मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए है|
अधिवक्ता प्रभु सिंह ने बताया कि पीड़ित महाबीर के कोई पुत्र नही है और तीन पुत्रियां है जिनकी शादी हो चुकी है | कुछ वर्ष पूर्व पीड़ित के गांव पूर्व परिचित विपक्षीगण साजिश के तहत आये और कहा कि आप गरीब आदमी है आपका बैंक से लोन करा देते हैं,जो बाद में माफ़ हो जाएगा , आवेदक को विश्वास में लेकर इलाहाबाद बैंक शाखा अमवार ले गए जहां पीड़ित के किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर 150,000 रु0 का लोन कराया तथा दूसरा आर्यावर्त बैंक ग्रामीण झारोकला दुद्धी से 111,000 रु0 का लोन करवाया और दोनों लोन के उपरांत पीड़ित आवेदक को 1 लाख रुपये थमाए और शेष लोन का खर्च बता ले लिए | पीड़ित को जब लोन वसूली वारंट आया तो उसने उक्त कागज को उन दोनों को दिखाया| जिस पर कथित दोनों दलालों ने कहा कि लोन चुकता कर दो नही तो जेल चले जाओगे , ऐसा सुनकर पीड़ित ने 6 लाख में 6 कट्ठा जमीन बेचने की बात कह लोन चुकता करने की बात कही |उक्त दलालों ने शिवबालक पुत्र जगेश्वर को तहसील रजिस्ट्री कार्यालय लाकर योजनाबद्ध तरीके से 6 कठ्ठा के स्थान पर पांच बीघा 8 कट्ठा जमीन लिखवा ली और पीड़ित को 1 लाख रुपये देकर रफूचक्कर हो गए|पीड़ित ने घटना की सूचना थाने को दिया किंतु कोई कार्यवाही नही हुई ,तब पीड़ित ने 29/11/21 को पुलिस अधीक्षक को भी रजिस्टर्ड डाक से शिकायत की ,वहां से भी कोई कार्रवाई नही होने के कारण पीड़ित ने अंततः न्यायलय की शरण ली| जिस पर न्यायलय ने 156/3 के तहत दुद्धी पुलिस को मुकदमा पंजीकृत करने के निर्देश दिए हैं|मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभु सिंह कुशवाहा एडवोकेट ने किया था।

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