सोनभद्र – सोनप्रभात- वेदव्यास सिंह मौर्य –
रामपुर बरकोनियां थाना क्षेत्र के एक लड़की से झाड़फूंक के नाम पर दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट पंकज श्रीवास्तव ने उम्र कैद व 50 हजार रुपए का अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।
बतादें कि रामपुर बरकोनियां थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की की तबीयत अचानक खराब हो गई।उसी गांव में जमील अहमद उर्फ अनूप बाबा नि.महुली थाना मांचीआया हुआ था।उसके पास जब घर वाले गए तो उक्त बाबा ने बताया कि मीरानशाह मजार विजय गढ़ दुर्ग पर जाकर दुआ करना होगा।4 अक्टूबर 2018 को लड़की दुर्ग पर अकेले चली गई। 10 अक्टूबर 2018 को जमील अहमद उर्फ अनूप बाबा ने धमका कर जबरदस्ती दुष्कर्म किया।लड़की जब घर जाने की बात करनें लगी तो बाबा ने 40 दिन तक रुकने की बात कहने लगा।किसी तरह 12 अक्टूबर 2018 को लड़की भागकर अपने मां को आपबीती सुनाई।लड़की को साथ लेकर मां रामपुर बरकोनियां थाना पहुंची और मुकदमा दर्ज कराया।विद्वान न्यायाधीश ने अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर कथित ढ़ोंगी जमील अहमद उर्फ अनूप बाबा को उम्रकैद की सजा व 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।जुर्माना न अदा करनें पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया है।
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