- बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सह अध्यक्ष श्रीनाथ त्रिपाठी एडवोकेट ने भेजा है नई किताब।
- नई किताब में बदल गई हैं धाराएं, अब वकीलों को फिर से करनी पड़ेगी याद।
- वकीलों ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि काश! इसी तरह समय समय पर किताबों का वितरण होता तो बहुत अच्छा लगता –
दुद्धी / जितेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी/ सोन प्रभात
सोनभद्र। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सह अध्यक्ष श्रीनाथ त्रिपाठी एडवोकेट द्वारा भेजी गई नई दंड विधि संहिता की किताब का सोनभद्र के अधिवक्ताओं के बीच वृहस्पतिवार को निःशुल्क वितरण किया गया। जिसे पाकर वकीलों के चेहरे पर मुस्कान दिखी।

बता दें कि नई दंड विधि संहिता की किताब में धाराएं बदल गई हैं, जो जुलाई माह से लागू हो जाएगी। अभी तक वकीलों को पुरानी धाराओं की ही जानकारी है। एक जुलाई 2024 से नई दंड विधि संहिता लागू हो जाएगी। जिसमे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 के साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल है। धाराओं के बदल जाने से वकीलों को फिर से नई धाराओं को याद करना पड़ेगा। शायद वकीलों की इसी विकट समस्या को गंभीरता से लेते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सह अध्यक्ष श्रीनाथ त्रिपाठी एडवोकेट ने सोनभद्र के अधिवक्ताओं के बीच नई दंड संहिता किताब का निःशुल्क वितरण कराने के लिए भेजा है।

सोनभद्र बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार चौबे एडवोकेट ने बताया कि सोनभद्र के जरूरतमंद अधिवक्ताओं के बीच नई दंड संहिता किताब का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। जिसे पाकर वकील भाइयों खासकर जूनियर अधिवक्ताओं के चेहरे पर मुस्कान दिखी है।
उन्होंने यह भी बताया कि इस किताब की कीमत 1450 रूपये है, जिसे खरीदना सभी के बस की बात नहीं है। अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक, अतुल प्रताप पटेल, शारदा प्रसाद मौर्य, अनिल कुमार पांडेय, सच्चिदानंद शुक्ल आदि अधिवक्ताओं ने निःशुल्क नई दंड संहिता किताब पाकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सह अध्यक्ष श्रीनाथ त्रिपाठी एडवोकेट का धन्यवाद ज्ञापित किया है। वकीलों का कहना है कि काश! इसी तरह वकीलों के बीच समय समय पर वकालत पेशे के लिए जरूरी किताबों का वितरण होता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा।


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