सोनभद्र,-सोनप्रभात,-वेदव्यास सिंह मौर्य
थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 465/2013 धारा 376,120 बी भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्तगण 1. राज कुमार पुत्र रामचन्दर, निवासी ग्राम लसडा, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र 2. श्रीमती शीला पत्नी राजकुमार, निवासी ग्राम लसडा, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र 3. श्रीमती गीता पत्नी सीताराम, निवासी नगांव, थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध निरन्तर किये गये सराहनीय प्रयास/पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 20.10.2022 को माननीय एएसजे/स्पे0 जे0 पॉक्सो एक्ट न्यायालय सोनभद्र द्वारा अभियुक्त राज कुमार को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 30000 रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करनें पर 06 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास तथा अभियुक्ता शीला व गीता को धारा 120बी/376 भादवि के अपराध में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 रु के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करनें पर 05 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।

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