- जनपद सोनभद्र के थाना चोपन पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट से सम्बंधित 01 नफर अभियुक्त के विरूद्ध सराहनीय पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी 01 माह व 11 दिवस के सश्रम कारावास की सजा।
सोनभद्र – सोन प्रभात (डेस्क) – आशीष गुप्ता
थाना चोपन पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 670/2011 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बंधित 01 नफर अभियुक्त *रिसालत अंसारी पुत्र साहब निवासी दर पतिहारी नगर उटारी, थाना नगर उटारी, जनपद गढ़वा, झारखण्ड* के विरुद्ध लगातार किये गये सराहनीय प्रयासों/पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-16.12.2021 को माननीय एएसजे/एफटीसी/एनडीपीएस एक्ट न्यायालय, सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 01 माह व 11 दिवस के सश्रम कारावास एवं 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।

- जनपद सोनभद्र के थाना म्योरपुर पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण के विरूद्ध सराहनीय पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा।
थाना म्योरपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 303/2013 धारा 376(घ), 506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित 02 नफर अभियुक्तगण *01. राम रतन पुत्र होरीलाल 02. दलचम्मन पुत्र मानरुप गोंड निवासीगण, चांगा, थाना म्योरपुर, जनपद सोनभद्र* के विरुद्ध लगातार किये गये सराहनीय प्रयासों/पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 16.12.2021 को माननीय एएसजे/स्पे0जे0पॉक्सो न्यायालय सोनभद्र द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को 20-20 वर्ष का कारावास व 30000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
- जनपद सोनभद्र के थाना अनपरा पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट से सम्बंधित 01 नफर अभियुक्त के विरूद्ध सराहनीय पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी 07 माह व 10 दिवस के सश्रम कारावास की सजा।
थाना अनपरा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 67/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बंधित 01 नफर अभियुक्त *अमर पनिका पुत्र राम प्रसाद पनिका निवासी शिव मंदिर गरबंधा, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र* के विरुद्ध लगातार किये गये सराहनीय प्रयासों/पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-16.12.2021 को माननीय एएसजे/एफटीसी/एनडीपीएस एक्ट न्यायालय, सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 07 माह व 10 दिवस के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।

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