सोनभद्र / राजेश पाठक – जितेंद्र चंद्रवंशी – सोन प्रभात
- 50 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद
- साढ़े नौ वर्ष पूर्व पत्थर से कुचकर रामविचार की हुई थी हत्या
- अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक के पुत्र को मिलेगी
सोनभद्र। साढ़े नौ वर्ष पूर्व पत्थर से कुचकर रामविचार की हुई नृसंश हत्या के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्ज्मा की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी राजकुमार को उम्रकैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं मृतक के पुत्र को अर्थदंड की आधी धनराशि दी जाएगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र के सागोबाध गांव निवासी राममनोहर ने 28 नवंबर 2012 को बभनी थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 27 नवंबर 2012 को उसका भाई रामविचार सागोबाध बाजार करने गया था जहां पर सागोबाध निवासी राजकुमार ने भाई को जान से मारने की धमकी दिया था। जब रात को भाई घर वापस नहीं आया तो सुबह पता लगाने निकला तो पियहवा नाले के पास खेत मे पत्थर से कुचकर हत्या कर दी गई थी। इस तहरीर पर राजकुमार के विरुद्ध हत्या की एफआईआर दर्ज की गई।
पुलिस ने मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में राजकुमार के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राजकुमार को उम्रकैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक के पुत्र को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने की।
Ashish Gupta is an Indian independent journalist. He has been continuously bringing issues of public interest to light with his writing skills and video news reporting. Hailing from Sonbhadra district, he is a famous name in journalism of Sonbhadra district.