सोनभद्र – सोन प्रभात / जितेंद्र चंद्रवंशी – वेदव्यास सिंह मौर्य
- 55 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद
- अर्थदंड जमा होने पर 40 हजार रुपये मुकदमा वादी को मिलेगा
सोनभद्र। सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए आत्महत्या के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी रविन्द्र उर्फ अरविंद को 7 वर्ष की कैद एवं 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने कोतवाली दुद्धी में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी 16 फरवरी 2010 को जहर खा लिया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। उस समय वह मिर्जापुर गया था और घर आने पर पता चला कि दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के खैराही गांव निवासी रवींद्र उर्फ अरविंद पुत्र छाया प्रसाद जो सिलाई का कार्य करता था हमेशा बेटी से हसी मजाक करता रहता था और उसे अपने पास बुलाया करता था। इसी से तंग आकर बेटी ने आत्महत्या कर ली।

इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी रवींद्र उर्फ अरविंद को 7 वर्ष की कैद एवं 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड जमा होने पर 40 हजार रुपये मुकदमा वादी को मिलेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ज्ञानेंद्र शरण रॉय ने बहस की।

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