
वनाधिकार अधिनियम के तहत जमा दावा फार्म में एसडीओ द्वारा छेड़छाड़ करने का लगा आरोप।
- जिला पंचायत सदस्य बभनी देवनारायण खरवार ने जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र से लगाया कार्यवाही हेतु गुहार।
बभनी – सोनभद्र
उमेश कुमार – सोनप्रभात
बभनी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला अंतर्गत आदिवासी समुदाय से जुड़े नेता देवनारायण सिंह खरवार ने बताया कि वनाधिकार अधिनियम के तहत कार्यालय में जमा दावा फार्म के कागज़ातों में फेरबदल कर लिपापोती करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी महोदय से कार्यवाही करने की मांग किया गया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक आदिवासी समाज से जुड़े नेताओ ने वनाधिकार अधिनियम के तहत जिन आदिवासियों एवम गैरपरंपरागत निवासियों को भौमिक अधिकार देने हेतु आवेदन फार्म तहसील परिसर दुद्धी में जमा कराई गई है उस फार्म को जांच के नाम पर वन विभाग अपने यहाँ ले जाकर उसमें सफेदा लगाकर दावा फार्म में अंकित क्षेत्रफल में कटौती करके कम क्षेत्रफल अंकित कर पट्टा करने का काम वन विभाग के एसडीओ द्वारा किया जा रहा है | जो वनाधिकार कानून का उलंघन है तथा आदिवासियों स्वयं एवम गैरपरम्परागत निवासियों के साथ यह घोर अन्याय हो रहा है तथा पूर्व में वनाधिकार अधिनियम के तहत आवंटित किए गए पट्टे के क्षेत्रफल में छेड़छाड़ कर घोर अनियमितता की गई है | एस. डी.ओ. वन विभाग के द्वारा कूटरचित मंशा की ख़ुलासा 24/10/2020 को तहसील स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में उपजिलाधिकारी महोदय दुद्धी द्वारा किया गया था।जिसे लेकर आदिवासी समाज से जुड़े नेताओं ने वनाधिकार नियम के तहत दावा फार्म में अंकित क्षेत्रफल का राजस्व एवं वन विभाग तथा वनाधिकार समिति के मनोनीत जनप्रतिनिधियों ( जिला पंचायत सदस्यों) के समक्ष जांच कर उचित क्षेफल का निर्धारण करा कर पट्टा दिलाते हुए दावा फार्म में अंकित क्षेत्रफल से छेड़छाड़ करने वाले अधिकारियों के ऊपर आवश्यक कार्यवाही करने की मांग जिलाधिकारी महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए की गयी है।