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सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत अपील किया परन्तु एडीओ पंचायत मौन

लिलासी – आशीष गुप्ता/दिनेश चौधरी
(सोनप्रभात)

  • आरंगपानी ग्राम पंचायत के कार्य विवरण के लिए किया अपील

 

  • सूचना अधिकार कानून अधिनियम 2005बिल्कुल पंगू सा हो गया है- बासदेव (RTI कार्यकर्ता)

म्योरपुर विकासखण्ड के आरंगपानी ग्राम पंचायत के वर्ष 2015-16 से 2019 तक के पंचायती कार्यों का विवरण के लिए सूचना अधिकार अधिनियम धारा19(1) के तहत शिकायतकर्ता बासदेव पुत्र कैलाश निवासी आरंगपानी द्वारा अपील सत्र 2019 के अक्टूबर माह में किया गया था।

 

परन्तु बार बार शिकायतकर्ता को एडीओ पंचायत द्वारा किसी प्रकार का प्रत्युत्तर प्राप्त नही हो रहा है। जिससे परेशान हो बासदेव जगह- जगह कागजों के साथ दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। बासदेव ने बात चीत के दौरान कहा कि सूचना अधिकार कानून 2005 पंगु हो गया है तथा यह कानून लोक सूचना अधिकारियों के चंगुल में फस गया है। आम नागरिकों को अधिकारियों के इस प्रकार के लचर रवैये से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।
साथ ही उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा कई बार निर्देश देने के बाद भी कार्यो के विवरण प्रस्तुत नही किये गए।


सोनप्रभात का यह लेख सम्बंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु है।

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