1995 नही 2015 को आधार मानकर आरक्षण प्रक्रिया 27 मार्च तक पूरी की जाए, पंचायत चुनाव में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप।

- 30 अप्रैल के जगह अब 25 मई तक चुनाव पूर्ण कराने का आदेश।
- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 25 मई तक सम्पन्न कराए जाएं- उच्च न्यायालय
सोनभद्र – सोनप्रभात- वेदव्यास सिंह मौर्य / आशीष गुप्ता-
पंचायत चुनाव के सम्बंध में उच्चन्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के न्यायमुर्ति रितुराज अवस्थी एवं मनीष ठाकुर ने अजय कुमार की याचिका पर प्रदेश सरकार एवं निर्वाचन आयोग को फटकार लगाते हुए 2015 को आरक्षण का बेस मानते हुए 27 मार्च तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
साथ ही 30 अप्रैल की जगह 25 मई तक पंचायत चुनाव सम्पन्न कर लेने का भी निर्देश दिया है,इससे उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मे जारी किए गए आरक्षण मे अधिक मात्रा में आपत्तियां दाखिल की गई थी।कोर्ट ने कहा कि जब 2015 में आरक्षण के रोटेशन को जीरो करते हुए शासनादेश जारी किया गया था, जो आज भी प्रभावी है। फिर क्यों 1995 के आरक्षण रोटेशन को लागू किया गया?
मनमाने तरीके से पंचायत का आरक्षण जानबूझकर किया गया है, इसलिए इसे समाप्त कर 2015 को बेस मानकर कोर्ट ने प्रदेश सरकार एवं निर्वाचन आयोग को निर्देश जारी कर दिया है और अगले आरक्षण प्रक्रिया के तहत आरक्षण आवंटन के निर्देश दिए गए।