February 23, 2025 2:16 AM

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20 साल पुराने विरंजी देवी हत्याकांड में सलाउद्दीन खां दोषमुक्त

Sonbhadra News/Report : जितेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी ब्यूरो चीफ सोनभद्र

सोनभद्र: 20 वर्ष पूर्व हुए विरंजी देवी हत्याकांड में आरोपी सलाउद्दीन खां को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) आबिद शमीम की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा दोष सिद्ध न कर पाने के कारण यह निर्णय सुनाया। इस मामले में पहले ही नामजद आरोपी समेत अन्य आरोपियों को बरी किया जा चुका है।

गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया, अभियोजन विफल

अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाथूराम पुत्र लालता, निवासी ग्राम पटवध टोला बैरिहवा, थाना चोपन ने 24 मई 2005 को अपनी पत्नी विरंजी देवी की हत्या की तहरीर पुलिस को दी थी। उन्होंने बताया कि 23 मई 2005 की रात 12 बजे उनकी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की, और पर्याप्त सबूत मिलने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

चार गवाहों की गवाही, लेकिन समर्थन नहीं मिला

सीजेएम कोर्ट ने 21 जनवरी 2006 को मामले का संज्ञान लेते हुए इसे सेशन कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। आरोपी सलाउद्दीन खां के खिलाफ 19 सितंबर 2010 को आरोप तय किए गए थे। अदालत में चार गवाहों के बयान दर्ज किए गए, लेकिन किसी ने भी घटना की पुष्टि नहीं की, जिससे अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में विफल रहा।

कोर्ट ने दिया दोषमुक्ति का आदेश

अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सलाउद्दीन खां को दोषमुक्त करार दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आर. एस. चौधरी ने बहस की। इस फैसले के साथ ही 20 साल पुराना यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत समाप्त हो गया।

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