यूपी पंचायत चुनाव 2021 -: जानिए क्या हैं इस बार पंचायत चुनाव के नामांंकन के नियम, कैसे होगा नामांंकन, किस तरह कर सकते हैं प्रचार।
लेख- आशीष कुमार गुप्ता ‘अर्ष’- सोनप्रभात
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। 3 अप्रैल से पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन भी शुरू हो जााएगा। नामांकन पत्र मिलने शुरू भी हो गए हैं। चुुनाव आयोेग ने इस बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कई बदलाव किए हैं।
- ऐसे में हमको यह जानना जरूरी है कि इस बार होने जा रहे चुनाव में किन-किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार नामांकन पत्र को नकद मूल्य देकर ब्लॉकों से लिया जा सकता है। जमानत राशि ट्रेजरी मे चालान द्वारा जमा की जा सकती है। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए पांच सौ, प्रधान व बीडीसी के लिए जमानत राशि दो हजार व सदस्य जिला पंचायत के लिए चार हजार जमानत राशि है। आरओ या एआरओ के पास नकद भी जमानत राशि जमा को जमा की जा सकती है।
- कागजात सम्बन्धी नियम (इन दस्तावेज की होगी जरूरत।) –
- नामांकन पत्र के साथ सदस्य ग्राम पंचायत के लिए घोषणापत्र भरना अनिवार्य होगा। अन्य पद (ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य) के उम्मीदवारों को शपथपत्र देना होगा।
- आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जाति प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से लगाना होगा।
- प्रधान व सदस्य के लिए ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। बीडीसी के लिए संबंधित क्षेत्र पंचायत के किसी भी सूची में नाम दर्ज होना चाहिए।
- नामांकन के समय मतदाता सूची की फोटोकॉपी भी अनिवार्य रूप से लगानी होगी।
- सभी पदों के प्रत्याशी को आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लगानी है।
- रदद् हो सकता है नामांकन?
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार सदस्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत व प्रधान ग्राम पंचायत पद के उम्मीदवार अगर उन पर कोई सरकारी बकाया है, तो उनका भी नामांकन रद्द हो सकता है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत को बकाएदार नहीं होना चाहिए। इसके लिए “नोड्यूज लगाना होगा ” नहीं तो नामांकन रद्द हो सकता है।
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