पंचायत सहायकों की तैनाती पर हाईकोर्ट का रोक।

सोनप्रभात – पंचायत सहायक भर्ती अपडेट
- चयन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी, आपत्तियों पर सरकार से जवाब मांगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती पर रोक लगा दी है। हालांकि इनके चयन प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे दी गई है। अदालत ने इस भर्ती से संबंधित शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज से राज्य सरकार का पक्ष पेश करने को कहा। स्नेह लता समेत अन्य की याचिकाओं में प्रदेश की 58189 ग्राम पंचायतों के लिए इस भर्ती संबंधी शासनादेश में कई विसंगतियां बताई गई, इनमें अभ्यर्थियों को उसी ग्राम का निवासी होने की अर्हता, कोरोना पीड़ितों के आश्रित को वरीयता देने समेत आरक्षण के संबंध में कई मुद्दे उठाए। इन मुद्दों को न्याय मूर्ति ए आर मसूदी की अदालत ने विचार योग्य करार दिया है। वहीं याचियों का कहना है कि गत 25 जुलाई को जारी शासनादेश के प्रावधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इससे अभ्यर्थियों के हित प्रभावित होंगे। वही कोर्ट ने सरकार व ग्राम पंचायत को यह छूट दी है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्तमान में दिए गए आदेश के संशोधन की अर्जी चयन के ब्यौरे के साथ दे सकती है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को निर्धारित की गई।