gtag('config', 'UA-178504858-1'); हत्या के दो आरोपी दोषमुक्त, नौ साल पूर्व इश्तियाक अहमद की गोली मारकर हुई हत्या का मामला। - सोन प्रभात लाइव
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हत्या के दो आरोपी दोषमुक्त, नौ साल पूर्व इश्तियाक अहमद की गोली मारकर हुई हत्या का मामला।

  • नौ साल पूर्व इश्तियाक अहमद की गोली मारकर हुई हत्या का मामला।
  • अभियोजन पक्ष दोषसिद्ध कराने में असफल रहा।

सोनभद्र – सोन प्रभात – राजेश पाठक /

सोनभद्र। नौ साल पूर्व गोली मारकर हुई इश्तियाक अहमद की हत्या के मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 सोनभद्र अशोक कुमार की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों हैदर व रमाशंकर वर्मा को दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष दोषसिद्ध कराने में असफल रहा।


अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सुकृत गांव की हुश्न आरा पत्नी इश्तियाक अहमद ने 11 नवंबर 2012 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके पति इश्तियाक अहमद रात्रि 8:30 बजे शहीद बाबा के उर्स में शरीक होने के लिए गए थे। करीब रात्रि 9 बजे पति के मोबाइल पर फोन आया और वे बात करते हुए भीड़ से बाहर निकल गए। इसीबीच अज्ञात व्यक्ति द्वारा पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्यारे भाग गए। जब सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंची तो वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मौके पर पति की लाश और मोबाइल पड़ी थी। जब मोबाइल उठाकर प्राप्त काल देखा गया तो बट्ट गांव निवासी रमाशंकर पटेल की पत्नी का था। इन्ही के चलते काफी दिनों से विवाद चल रहा था । उसी विवाद को लेकर उसके पति की हत्या हुई है। मौके पर कुछ लोगों ने घटना को देखा है और सुना है लेकिन अभी बताने में असमर्थ हैं। बाद में बताएंगे। इस तहरीर पर रात्रि 9:50 बजे अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या की एफआईआर दर्ज की गई। मामले की विवेचना के दौरान सुकृत गांव निवासी हैदर पुत्र हनीफ व वाराणसी जिला के जंसा थाना क्षेत्र के कपरफोरवा गांव निवासी हाल पता राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के परसहवा गांव निवासी रमाशंकर वर्मा पुत्र लालमनी पटेल का नाम प्रकाश में आया और विवेचक ने पर्याप्त सबूत पाए जाने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर साक्ष्य के अभाव में आरोपियों हैदर व रमाशंकर वर्मा को दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष दोषसिद्ध करने में असफल रहा। वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह यादव एवं ज्वाला प्रसाद एडवोकेट ने बहस की।

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