देश में लड़कियों की शादी की वैध उम्र अब होगी 21 साल, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी हरी झंडी।
सोनप्रभात – सोशल डेस्क
भारत में अब जल्द ही लड़कियों की शादी के लिए भी न्यूनतम आयु 21 साल हो सकती है। इस प्रस्ताव को बुधवार केंद्रीय कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है।
बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि “बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो।”
कमेटी ने इसी साल दिसंबर में अपने रिपोर्ट भेजा हैं। कमेटी ने इस बात पर भी बल दिया है कि पहली प्रेगनेंसी के समय लड्की की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए।
इस योजना को व्यवहार में लाने के लिए सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव करने के बारे में भी विचार कर रही है।
नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी इस टास्क फोर्स के सदस्य है। इनके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला तथा बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता मिशन और न्याय तथा कानून मंत्रालय के विधेयक विभाग के सचिव टास्क फोर्स के सदस्य है।