gtag('config', 'UA-178504858-1'); पॉक्सो एक्ट: आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, शादी का झांसा देकर नाबालिग छात्रा के साथ किया था मुंह काला। - सोन प्रभात लाइव
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पॉक्सो एक्ट: आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, शादी का झांसा देकर नाबालिग छात्रा के साथ किया था मुंह काला।

  • दो वर्ष से जेल में निरुद्ध है आरोपी विशाल कुशवाहा।
  • – ट्यूशन पढ़ाते समय शादी का झांसा देकर नाबालिग छात्रा के साथ किया था मुंह काला।

सोनभद्र – राजेश पाठक / सोन प्रभात

सोनभद्र। ट्यूशन पढ़ाते समय शादी का झांसा देकर नाबालिग छात्रा के साथ मुंह काला करने के आरोपी विशाल कुशवाहा की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की अदालत ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी विशाल कुशवाहा को समय से अदालत में हाजिर आने, गवाहों को नहीं धमकाने सहित कई हिदायत भी दी है।
बता दें कि सोनभद्र जिला अंतर्गत चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग छात्रा ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसे चोपन प्रीत नगर निवासी विशाल कुशवाहा पुत्र वंशीधर कुशवाहा 20 मई 2017 से ट्यूशन पढ़ाता था। उसी दौरान शादी का झांसा देकर, प्यार करने की बात कहकर उसके साथ गलत काम करने लगा। तभी से वह गलत काम करता चला आ रहा है। जब एक दिसंबर 2019 को जानकारी हुई कि वह अपनी शादी किसी अन्य जगह करने जा रहा है। पूछने पर गाली देते हुए जान मारने की धमकी देकर भगा दिया।

इस तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म, गाली गलौज, जान मारने की धमकी समेत पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एडवोकेट हाईकोर्ट रमेश कुमार शुक्ला व एडवोकेट विवेक कुमार शुक्ला के तर्कों को सुनने,गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने जिसमें 15 दिसंबर 2019 से विशाल कुशवाहा के जेल में निरुद्ध होने के मद्देनजर जमानत के लिए पर्याप्त आधार पाकर 13 दिसंबर को कुछ शर्तों के साथ हिदायत देते हुए पॉक्सो एक्ट के आरोपी विशाल कुशवाहा की जमानत अर्जी मंजूर कर लिया।

Ashish Kumar Gupta

Ashish Kumar Gupta is an Indian news anchor and journalist, who is the managing director and editor-in-chief of Son Prabhat Web News Service Private Limited Sonbhadra India. In the field of journalism, this journalist, who constantly talks about social interest and public welfare with his pen, is establishing a new dimension in the journalism of the district. Email - Editor@sonprabhat.live

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