मा० न्यायालय में उपस्थित न होने पर अभियुक्त के घर पुलिस ने चस्पा किया नोटिस।
- माननीय न्यायालय में उपस्थित या आत्म समर्पण नहीं होने पर ग्राम दिघुल निवासी अभियुक्त मोहम्मद रजा के घर पर पुलिस नें 174 A का नोटिस चस्पा किया।
दुद्धी – सोनभद्र – जितेंद्र चंद्रवंशी – सोन प्रभात
दुद्धी सोनभद्र कोतवाली अंतर्गत पर पंजीकृत अभियोग मु.अ.स. 70/2021 धारा 353/379 भारतीय दंड विधान 5/26/41/42/69 भारतीय वन अधिनियम 1927 व 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंध वांछित अभियुक्त मोहम्मद रजा पुत्र जाहिद हुसैन निवासी ग्राम दिघुल पोस्ट बघाडू थाना कोतवाली दुद्धी सोनभद्र के विरुद्ध माननीय न्यायालय श्रीमान सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट दुद्धी सोनभद्र के द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को मुकदमा उपरोक्त में धारा 82 के तहत दंड निर्गत का आदेश किया गया।
इस के संदर्भ में आदेश तामिल दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को करा दिया गया, अब तक अभियुक्त मोहम्मद रजा ना तो गिरफ्तार हुआ और ना ही आत्मसमर्पण किया l माननीय कोर्ट द्वारा वांछित अभियुक्त मोहम्मद रजा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 के उप धारा (1) के अधीन प्रभावित उद्घोषणा की अपेक्षा अनुसार निर्दिष्ट स्थान और निर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में अभियुक्त असफल रहा है।
जिसके आलोक में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस द्वारा आज अभियुक्त के घर नोटिस चस्पा कर दिया गया है l