दुद्धी विधानसभा पूर्व विधायक रूबी प्रसाद के जाति प्रमाण पत्र प्रकरण में हाईकोर्ट ने प्रमाण पत्र निरस्त करने के आदेश पर लगाया स्टे।

- प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस हाईकोर्ट ने किया जारी।
सोनभद्र – सोन प्रभात / आशीष गुप्ता / जितेंद्र चंद्रवंशी
सोनभद्र । दुद्धी विधानसभा की विधायिका रह चुकी रूबी प्रसाद के फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्रकरण में रूबी प्रसाद को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाल ही में अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष नरेश कुमार पासवान ने एक बयान जारी कर बताया था कि 2012 में जिस जाति प्रमाणपत्र के आधार पर रूबी प्रसाद दुद्धी से विधायक बनी थी वह फर्जी था । जिसे निरस्त कर दिया गया है । जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में हड़कम्प मच गया । इस आदेश के बाद दुद्धी विधायक रूबी प्रसाद ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शुक्रवार को रूबी प्रसाद ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उच्च न्यायालय ने उनके जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताकर निरस्त करने वाले यूपी सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर संबंधितों से जवाब भी मांगा है।

आपको बतादें कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान 2012 से ही यह आरोप लगाते आ रहे हैं कि पूर्व विधायक रूबी प्रसाद जिस जाति प्रमाणपत्र के आधार पर विधायक चुनी गई वह प्रमाणपत्र ही फर्जी है । इसकी उन्होंने कई स्तर पर शिकायत की थी। लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था।

इसी बीच अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष चुन लिए गए । जिसके बाद उन्होंने रूबी प्रसाद मामले की पैरवी तेज कर दी थी । बाद में सरकार ने विभिन्न स्तर पर सुनवाई करते हुए रूबी के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया था। जिसके बाद इस मामले में रूबी प्रसाद ने उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया था। उनके वाद पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया है। वही प्रतिवादी क्रमांक 8 के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

रूबी प्रसाद ने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि अपने पद का दुरुपयोग कर उनके खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है, रूबी प्रसाद ने अपनी जाति के बारे बताते हुए कहा कि मैं जाटव समाज की बेटी हूं, और मेरा सभी दस्तावेज और प्रमाण पत्र शुद्ध है।
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