सोनभद्र के थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा तीन अभियुक्तों के विरूद्ध पैरवी/प्रयासों के फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा।

सोनभद्र – सोन प्रभात / वेदव्यास सिंह मौर्य – आशीष गुप्ता – सोन प्रभात
अतीश कुमार सिंह को 20 वर्ष के कारावास व 260000 के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करनें पर 01 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास ।
अभियुक्त रामकृत सिंह को 04 वर्ष के कारावास व 40000 रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास।
अभियुक्ता आशा देवी को 04 वर्ष के कारावास व 40000 रुपये के अर्थदण्ड।

सोनभद्र जनपद के थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 328, 376, 420, 323, 506, 498ए भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बंधित 03 अभियुक्तगण 1. अतीश कुमार सिंह पुत्र रामकृत, 2. रामकृत सिंह पुत्र स्व0 काशी सिंह, 3. आशा देवी पत्नी रामकृत सिंह समस्त निवासीगण मधुपुर, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध निरन्तर किये गये सराहनीय प्रयास/पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 04.08.2022 को माननीय एएसजे/एफटीसी/सीएडब्लू न्यायालय सोनभद्र द्वारा अभियुक्त 01. अतीश कुमार सिंह को 20 वर्ष के कारावास व 260000 के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करनें पर 01 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास से, 02. अभियुक्त रामकृत सिंह को 04 वर्ष के कारावास व 40000 रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से, 03. अभियुक्ता आशा देवी को 04 वर्ष के कारावास व 40000 रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया ।