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सराहनीय कार्य:- जिला बाल संरक्षण इकाई की अनोखी पहल नाबालिग बालिका को वधू बनने से बचायी

डाला/अनिल कुमार अग्रहरि/सोनप्रभात लाइव

सोनभद्र:- चोपन थाना क्षेत्र केअंतगर्त 14 वर्ष की नाबालिग बालिका की शादी हो रही थी लिया जिला बाल संरक्षण इकाई व थाना ए०एच०टी०यू की त्वरित कार्यवाही से नाबालिग बालिका की रूकी शादी
विशेष सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुआ की थाना चोपन अन्तर्गत ग्राम रेकसहवा डाला में एक 14 वर्ष नाबालिग बालिका की शादी उसके उम्र के चार गुने ब्यक्ति से साथ कराया जा रहा है जिसे तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजेश कुमार खैरवार ने जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र से सामाजिक कार्यकर्ता/चोपन नोडल वीणा राव,व थाना ए०एच०टी०यू प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव,उपनिक्षक हरिदत्त पाण्डेय , मुख्य आरक्षी धनञ्जय यादव,अमन द्विवेदी,शालीन वैश्य की संयुक्त टीम गठित कर नियमानुसार आवश्यक

कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिसके बाद संयुक्त टीम द्वारा तत्काल रेकसहवा डाला पहुंच कर नाबालिग बालिका के माता-पिता से पूछ ताछ किया गया उनके द्वारा बताया गया कि 21मई को अपनी पुत्री की शादी मिर्जापुर के रहने वाले लडके के साथ बालिका का निकाह कराने की तैयारी कर रहे हैं तभी टीम द्वारा बालिका के माता- पिता से बालिका के उम्र के संबंध में साक्ष्य चाहा गया बालिका के उम्र के संबंध में कोई भी साक्ष्य न उपलब्ध होने की दशा मे बालिका की प्रथम दृष्टया नाबालिग प्रतीत होने के कारण टीम द्वारा बालिका के माता-पिता व अन्य उपस्थित लोगों को बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, बाल विवाह से होने वाले हानियों के बारे में भी बताया गया टीम द्वारा नाबालिग बालिका की विवाह न कर दिया जाये इस कारण टीम बालिका को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए बाल कल्याण समिति सोनभद्र के समझ प्रस्तुत कर समिति के आदेश से संस्था मे आवासित करया गया जिसके सम्बन्ध में जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र से ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे द्वारा आम जनमानस आग्रह करते हुये कहा गया की बालिका की उम्र 18 वर्ष व बालक का उम्र 21वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही निकाह / विवाह कराये साथ ही यह बताया गया कि यदि बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल सम्बंधित थाने, ब्लाक, वन स्टाप सेन्टर, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति सोनभद्र टोल फ्री नम्बर 1098 या 9506918569 व 8318953732 पर सूचित करें सूचना देने वाले ब्यक्ति का नाम गोपनीय रहेगा साथ हीं यह भी बताया गया की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही भी की जा रही है जिससे नाबालिग बालिका वधू बनने से बचायी जा रही हैं

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