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जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा अक्षय तृतीया के अवसर होने वाले बाल विवाह के रोकथाम हेतु मानव तस्करी रोधी इकाई से प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव मुख्य आरक्षी धनञ्जय यादव, वन स्टाप सेन्टर दिपीका सिंह एवं जिला बाल संरक्षण इकाई से शेषमणि दुबे ओ आर डब्ल्यू की संयुक्त टीम गठित करते हुए जनपद के विभिन्न स्थानों के होटलों, लाज, गेस्ट हाउस आदि पर मौकेपर जाकर चैकिंग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया टीम द्वारा होटलो, लाज, गेस्ट हाउस पर पहुंच कर जाँच किया गया की राजस्थान या अन्य बाहरी व्यक्ति बिवाह के उद्देश्य से तो नही आये है के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी ली गयी जिला बाल संरक्षण इकाई से ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे द्वारा बताया गया कि
अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की घटनाएं न हों इस उद्देश्य से जाँच की जा रही हैं केन्द्र प्रशासक दीपिका सिंह द्वारा बताया गया कि विभाग सामूहिक एवं निजी विवाह कार्यक्रमों पर नजर है. ऐसी किसी घटना की सूचना मिलते ही विभाग की टीम वहां पहुंचेगी. इसके लिए फोन नंबर जारी किया गया जिससे जिले में कहीं भी बाल विवाह होने पर फोन नं 8318953732 नंबर या चाइल्ड हेल्प लाइन टोल फ्री नम्बर 1098 पर लोग सूचना दे सकते हैं. बाल विवाह रोकने के लिए जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है.