gtag('config', 'UA-178504858-1'); 4 साल पहले 7 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी को मिली 20 साल की सजा। - सोन प्रभात लाइव
मुख्य समाचार

4 साल पहले 7 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी को मिली 20 साल की सजा।

सोनभद्र / राजेश पाठक – सोन प्रभात

  • एक लाख रूपये अर्थदंड ना देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद।
  • 4 वर्ष पूर्व 7 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का मामला।
  • अर्थदंड की समूची धनराशि एक लाख रूपये पीड़िता को मिलेगी।

सोनभद्र। 4 वर्ष पूर्व 7 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी राहुल को 20 वर्ष की कैद एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की समूची धनराशि एक लाख रूपये पीड़िता को मिलेगी।


अभियोजन पक्ष के मुताबिक शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एक अप्रैल 2019 को थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था की उसकी 7 वर्षीय नाबालिग बेटी एक अप्रैल 2019 को दोपहर एक बजे बासी गांव निवासी राहुल पुत्र स्वर्गीय रमाशंकर के दुकान पर निरमा, साबुन लेने गई थी। जहां पर राहुल ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में राहुल के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राहुल को 20 वर्ष की कैद एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि एक लाख रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
.
Website Designed by- SonPrabhat Web Service PVT. LTD. +91 9935557537
.
Close