June 25, 2025 10:23 AM

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लिलासी में शांतिभंग के मद्देनजर 6 महिलाओं को भेजा जेल, 9 को जमानत पर रिहा, निर्माणाधीन विद्यालय भवन में डाल रहे थे विघ्न।

लिलासी – सोनभद्र
आशीष गुप्ता- सोनप्रभात

  • – विद्यालय हेतु बनाये जा रहे भवन के निर्माण कार्य को पहले भी रोका था इस महिला मंडली ने, मारपीट तक नौबत आ चुकी थी।
  • -आनंदिता गुप्ता पत्नी अजित गुप्ता की शिकायत पर म्योरपुर पुलिस 15 महिलाओं को ले गयी थी थाने।
  • दुद्धी एसडीएम रमेश कुमार ने दोषी पाते हुए धारा151/107/116 के तहत 6 को भेजा जेल, बाकि जमानत पर रिहा।

म्योरपुर विकासखण्ड स्थित लिलासी चौकी /गांव वनभूमि विवाद से चर्चा में रहा है। कुछ इसी प्रकार भूमि को लेकर विवाद और मारपीट की स्थिति से सम्बंधित मामला प्रकाश में आया है।

  • क्या है पूरा मामला?

लिलासी में आनंदिता गुप्ता पत्नी अजित गुप्ता एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल संचालित करती हैं, जिस विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बसन्ती पनिका पत्नी रामप्यारे पनिका से किंग चन्डोल आदिवासी कल्याण ट्रस्ट के नाम से जमीन ट्रस्ट के सदस्य भगवंती देवी पत्नी सुक्कर के नाम से खरीदे है। जमीन पर विद्यालय हेतु भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है परंतु वन भूमि मामले में संलिप्त महिलाओं की मंडली नन्दू गोंड़ के नेतृत्व में निर्माणाधीन भवन के कार्य को रुकवाने हेतु गाली गलौज करते आ रहे थे, यहाँ तक कि स्थिति
मारपीट तक बन आयी थी। बताया गया कि 3 जनवरी को भी इसे लेकर विवाद हुआ था। परन्तु 7 जनवरी को जब महिलाओं की पूरी मंडली पहुँचकर काम रोकवाने और गाली गलौज करने लगे तो सूचना पर पहुची म्योरपुर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया।

  • नन्दू गोंड़(नेतृत्वकर्ता) भीड़ का फायदा उठाकर फरार, 15 महिलाओं को म्योरपुर पुलिस ले गयी थाने-

भवन निर्माण स्थल पर पहुची म्योरपुर पुलिस15 महिलाओं (सुकवरिया, रामदसिया,चन्द्रावती, पार्वती,वृहस्पतिया,देवंती, मंजू, हीरावती, फुलबस, अनिता,जगमनिया, कलावती, फुलझरिया,सरिता, सतवंती ) को थाने ले जाकर चालान कर दिया।

  • दुद्धी एसडीएम रमेश कुमार ने दोषी पाते हुए 6 को भेजा जेल, बाकि हुए जमानत पर रिहा।

दुद्धी एसडीम ने मामले को गम्भीरतापूर्वक देखने के साथ साथ कड़ा कार्यवाही करते हुए 6 महिलाओं( 1.सुकवरिया पत्नी नन्दू गोंड़, 2. अनिता पुत्री नन्दू गोंड़, 3.सरिता पुत्री नन्दू गोंड़ 4. पार्वती पत्नी हरिहर 5.वृहस्पतिया पत्नी श्रीनाथ 6.मंजू पत्नी शंखलाल) को धारा151/107/116 के तहत जेल भेज दिया, बाकि को जमानत पर रिहा किया गया। इस मामले को लेकर एसडीएम ने लिलासी के निर्माणाधीन स्थल का सम्बन्धित लेखपाल, कानूनगो के साथ दौरा भी किया।

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