- जनपद सोनभद्र के थाना बभनी पुलिस द्वारा हत्या से सम्बन्धित अभियुक्त के विरूद्ध पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।
सोनभद्र – सोन प्रभात / आशीष गुप्ता
थाना बभनी पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 490/2012 धारा 302 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त राजकुमार पुत्र जामुन निवासी सांगोबांध, थाना बभनी, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध निरन्तर किये गये सराहनीय प्रयास/पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 01.06.2022 को माननीय अपर सत्र न्यायालय, प्रथम सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया।


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