- 50 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद।
- 9 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के प्रयास का मामला।
- अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
सोनभद्र – सोन प्रभात /राजेश पाठक – वेदव्यास सिंह मौर्य –
सोनभद्र। 9 वर्ष पूर्व 9 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के प्रयास मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सोनभद्र की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी माजिद खां को 10 वर्ष की कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 9 वर्षीय नाबालिग बेटी घर के बाहर खेल रही थी कि 10 जुलाई 2013 को शाम 8 बजे माजिद खां पुत्र स्व.नेसार खां निवासी वार्ड नम्बर 10 हमीदनगर, थाना राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र ने अकेला पाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने की कोशिश की। सूचना दे रहा हूं, आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर 10 जुलाई 2013 को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया और विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर माजिद खां के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी माजिद खां को 10 वर्ष की कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। वही अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की।

Son Prabhat Live News is the leading Hindi news website dedicated to delivering reliable, timely, and comprehensive news coverage from Sonbhadra Uttar Pradesh + 4 States CG News, MP News, Bihar News and Jharkhand News. Established with a commitment to truthful journalism, we aim to keep our readers informed about regional, national, and global events.

