August 2, 2025 10:44 PM

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दुष्कर्म के दोषी सुबोध मौर्या को 15 वर्ष की कैद, 85 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद।

  • – अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
  • – साढ़े तीन वर्ष पूर्व घर में घुसकर महिला के साथ हुए दुष्कर्म का मामला।

सोनभद्र – सोन प्रभात / जितेंद्र चंद्रवंशी – आशीष गुप्ता 

सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश (सीएडब्लू) सोनभद्र आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने साढ़े तीन वर्ष पूर्व महिला के साथ घर में घुसकर किए गए दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को दोषसिद्ध पाकर दोषी सुबोध मौर्या को 15 वर्ष की कैद एवं 85 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक मांची थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने मांची थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 25 अप्रैल 2019 को शाम 3:30 बजे मांची थाना क्षेत्र के तेनुडाही गांव निवासी सुबोध मौर्या पुत्र उदेश मौर्या उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। वह उस समय अपनी दुकान पर था। पत्नी घर पर अकेली थी जिसका लाभ उठाते हुए इस घटना को अंजाम दिया है। शोरगुल को सुनकर आसपास के तमाम लोग आ गए और घटना को देखा व सुना। वहीं पत्नी ने फोन से घटना की सूचना दिया।इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सुबोध मौर्या को 15 वर्ष की कैद एवं 85 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। जबकि पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी।अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक एडवोकेट ने बहस की।

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