- प्रशासन की मौजूदगी में मंगलवार को होगी पत्थरगढ़ी, वर्षों का विवाद हुआ निस्तारित।
दुद्धी – सोनभद्र / जितेंद्र चंद्रवंशी – सोन प्रभात
दुद्धी सोनभद्र निमियाडीह में धर्मस्थल व कब्रिस्तान भूमि विवाद के दावेदारी को लेकर उपजिलाधिकारी न्यायालय में चल रहे विवाद पर आज सोमवार को उपजिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा की अदालत ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ के समक्ष फ़ैसला सुनाया । उपजिलाधिकारी ने मुकदमे के निर्णय सुनाते हुए कहा कि आ० नं० 963 / 0.31500, 918/0.06001064मि / 0.0232हे0 विद्यालय भवन से दक्षिण तरफ कुल गाटा 03 कुल रकबा 0.39820 कब्रिस्तान के खाते में दर्ज किया जाता है ( जो पूर्व में आराजी संख्या 184 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा 10 धूर यानि रकबा 0.3982हे0 ही था ) तथा आराजी नं० 1063ख / 0.10000, 1064मि / 0.17680, 1065ख / 0.0800हे0, 1151कमि / 0.0222हे0 कुल गाटा 04 कुल रकबा 0.3790हे0 मंदिर / देवस्थान के खाते में दर्ज किया जाता है तथा आ० नं० 916/0.01000, 917/0.02000, 1151कमि / 0.01780, 1148क / 0.0100हे0 कुल गाटा 04 कुल रकबा 0.05780 रास्ता खाते में अंकित कर संशोधन करते हुए कागजात माल दुरुस्त किया जाये।
तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश के बाद कल मंगलवार को नायब तहसीलदार दुद्धी की उपस्थिति में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक / क्षेत्रीय लेखपाल आवश्यक पुलिस बल लेकर मौके पर जाकर कब्रिस्तान की भूमि को चिन्हांकित कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कराना सुनिश्ति करें, ताकि विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। कब्रिस्तान की भूमि को अलग करते हुये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये अपनी रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय में प्रस्तुत करें जिसे संलग्न पत्रावली किया जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित की जाये ।
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