सोनभद्र – सोन प्रभात / राजेश पाठक
- 10 हजार रूपये अर्थदंड, ना देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद।
- साढ़े 3 वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से प्रहार कर पत्नी कलावती को गंभीर चोट पहुंचाने का मामला।
सोनभद्र। साढ़े 3 वर्ष पूर्व हुए हत्या के प्रयास मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सोनभद्र राहुल मिश्रा की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर दोषी रामलाल उर्फ पप्पू को 10 वर्ष की कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
क्या थी पूरी घटना ?
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल थाना क्षेत्र के खुटहा गांव निवासी रिंकू पुत्र रामचंद्र ने करमा थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी बहन कलावती की शादी करमा थाना क्षेत्र के मगरादहा गांव निवासी रामलाल उर्फ पप्पू पुत्र जग्गी के साथ हुई थी।करीब तीन साल पूर्व उसके जीजा रामलाल उसकी बहन को बेरहमी से मारते पीटते थे। जिसकी वजह से उसकी बहन अपने मायके में उसके यहां रहने लगी तथा उसके बच्चे भी वहीं पर पढ़ते हैं। 10 जून 2019 को जीजा के भाई के लड़की की शादी थी। जिसमें उसकी बहन कलावती को भी बुलाया गया था। 11 जून 2019 को उसके जीजा उसकी बहन कलावती को जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से गर्दन काटना चाह रहे थे, किंतु बहन पीछे मुड़ गई, जिसकी वजह से बहन के सीने पर गंभीर चोट लगी। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया।
विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर रामलाल उर्फ पप्पू के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी रामलाल उर्फ पप्पू को 10 वर्ष की कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने बहस की।
Ashish Gupta is an Indian independent journalist. He has been continuously bringing issues of public interest to light with his writing skills and video news reporting. Hailing from Sonbhadra district, he is a famous name in journalism of Sonbhadra district.