सोनभद्र / राजेश पाठक – सोन प्रभात
- एससी/एसटी एक्ट के दोषी अंगद केवट पर एक लाख पांच हजार रूपये अर्थदंड, शेष दो दोषियों पर 55- 55 हजार रूपये अर्थदंड।
- अर्थदंड न देने पर 6- 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
- अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख रूपये पीड़िता को मिलेगी।
- सवा दो साल पूर्व पति के साथ मंदिर से दर्शन करके वापस लौटते समय जंगल में दिया था घटना को अंजाम।
सोनभद्र। सवा दो साल पूर्व पति के साथ बीजपुर थाना क्षेत्र में मोटकी पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी मंदिर पर दर्शन करके घर वापस लौटते समय कुल्हाड़ी से जान मारने का भय दिखाकर जंगल में सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र एहसानुल्लाह खान की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए तीन दोषियों को दोषसिद्ध पाकर जीवन के अंतिम सांस तक के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई। एससी/एसटी एक्ट में दोषी अंगद केवट को जहां एक लाख पांच हजार रूपये अर्थदंड, वहीं शेष दो दोषियों मुन्नीलाल पनिका व श्यामलाल पनिका को 55- 55 हजार रूपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर 6- 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख रूपये पीड़िता को मिलेगी।
दो वर्ष पहले मोटकी पहरी मंदिर से लौटते वक्त हुई थी ये शर्मनाक वारदात
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 16 मई 2021 को बीजपुर थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह अनुसूचित जन जाति गौड़ बिरादरी का व्यक्ति है। उसकी साढ़े 18 वर्षीय बेटी और दामाद 15 मई 2021 को बीजपुर थाना क्षेत्र में मोटकी पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी मंदिर पर दर्शन करने गए थे। जब दोपहर बाद करीब दो बजे दर्शन करके पहाड़ी से नीचे उतरे तो वहां पर बभनी थाना क्षेत्र के सिसवा झापर गांव निवासी मुन्नीलाल पनिका व श्यामलाल पनिका तथा बीजपुर थाना क्षेत्र के धरतीडाड़ गांव निवासी अंगद केवट मिले और दामाद को कुल्हाड़ी से जान मारने का भय दिखाकर जंगल झाड़ी में ले जाकर उसकी बेटी के साथ बारी बारी से तीनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद तीनों भाग गए। किसी तरह बेटी और दामाद घर आए तो वाकए की सूचना दी। इस तहरीर पर पुलिस ने एफ आई आर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर गैंग रेप के तीन दोषियों अंगद केवट, मुन्नीलाल पनिका तथा श्यामलाल पनिका को जीवन के अंतिम सांस तक के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं अंगद केवट के ऊपर एक लाख पांच हजार रूपये अर्थदंड तथा शेष दोनो दोषियों मुन्नीलाल पनिका तथा श्यामलाल पनिका को 55- 55 हजार रूपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर तीनों को 6- 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सी शशांक शेखर कात्यायन ने बहस की।
Ashish Gupta is an Indian independent journalist. He has been continuously bringing issues of public interest to light with his writing skills and video news reporting. Hailing from Sonbhadra district, he is a famous name in journalism of Sonbhadra district.