आलेख :- सोनप्रभात
सोनभद्र । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा अनुभाग -5, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-679 /पांच -5-2020 लखनऊ दिनांक 22 मार्च, 2020 के क्रम में एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 की धारा -(2), (3),(4) एवं उत्तर प्रदेश महामारी (COVID-19) विनियमावली, 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोराना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सम्पूर्ण जनपद क्षेत्र में लॉकडाउन का आदेश प्रभावी है । गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 01 मई, 2020 कोविड-19 महामारी के रोकथाम हेतु देशव्यापी लॉक डाउन दिनांक 04 मई, 2020 से 02 सप्ताह तक प्रभावी रहने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। तत्कम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, गृह ( गोपन ) अनुभाग-3, लखनऊ के पत्र सं0 – 381 / 2020/सीएक्स- 3, 03 मई 2020 द्वारा नई गाइडलाइन्स निर्गत करते हुए 04 मई, 2020 से दो सप्ताह के लिए प्रभावी किये जाने हेतु रेड (हॉटस्पाट), ग्रीन एवं ऑरेन्ज जोन का निर्धारण करते हुए तदनुसार गतिविधियों का निर्धारण पृथक-पृथक किया गया है। कोविड-19 के संक्रमण प्रसार के आधार पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं उ0प्र0 शासन द्वारा पृथक-पृथक रेड जोन, ऑरेन्ज जोन एवं ग्रीन जोन का निर्धारण करते हुए दिनांक 04 मई से भिन्न-भिन्न गतिविधियों हेतु गाइड लाइन निर्धारित करते हुए निम्नांकित गतिविधियों को दो सप्ताह तक (04मई, 2020 से) पूर्णतया निषिद्ध किया गया है –
- ये गतिविधियां 4 मई से 17 मई तक पूर्णतः निषिद्ध हैं-
1 . समस्त घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं , सिवाय चिकित्सकीय आपात स्थिति , एयर एम्बुलेन्स और गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोड़कर ।
2 . यात्री रेलों का अवागमन , सिवाय गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के उद्देश्य हेतु यात्रा को छोड़कर।
3 . अन्तर्राज्यीय बस परिवहन, सिवाय गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत परिवहन को छोड़कर ।
4 . मेट्रो रेल
5 . लोगों का अन्तर्राज्यीय आवागमन , सिवाय चिकित्सीय कारण अथवा गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत गतिविधि हेतु आवागमन को छोड़कर ।
6 . समस्त स्कूल, कालेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि, यद्यपि ऑन लाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति दी जा सकती है ।
7 . सत्कार सेवाएं सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हों अथवा लॉकडाउन के कारण फंसे हुए टूरिस्टों हेतु अथवा क्वारन्टाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हों ।
8 . समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल-परिसर, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान ।
9 . समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियां ।
10 . समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगे। धार्मिक जूलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे ।
- सोनभद्र में ये गतिविधियाँ रहेंगी जारी –
1 . जनपद के नगर पालिका/नगर पंचायतों/ब्लाक मुख्यालयों में स्थित मार्केट यथा- पन्नुगंज, खलियारी, नईबाजार, करमा, केकराही, खैराही, शाहगंज, डाला, सिन्दुरिया, रेनूसागर, अनपरा, बीजपुर, शक्तिनगर, विण्डमगंज, कोन, कोटा, कचनरवा, रामगढ़, मधुपुर, सुकृत, खड़िया, बीना जैसे माटों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य दूकाने रोस्टर के अनुसार खुली हेंगी। ग्रामीण क्षेत्र की छिटपुट दूकानें खुलेंगी। मेन मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स, प्रतिबन्धित रहेंगे । व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में भी इस निर्णय के लिए आम सहमति बनी है, अतएव तदनुसार अनुपालन बाध्यकारी होगा । उक्त के अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों में संचालित जनसेवा केन्द्र कार्यालय आदेश सं0- 1/डीईजीएस – कोविड-19 / 2020 दिनांक 21 अप्रैल 2020 में उल्लिखित शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी ।
2 . सम्पूर्ण जनपदीय सीमा में निर्माण कार्यों की निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रारम्भ करने की अनुमति होगी किन्तु श्रमिकों को मण्डी से नहीं लिया जाएगा बल्कि यथा स्थान उपलब्ध श्रमिकों के माध्यम से ही कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों एवं सोशल डिस्टेन्सिंग के निर्धारण अनुसार ही कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति होगी ।
3 . जनपदीय सीमा में स्थापित शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी किन्तु दूकानों को खोलने के पूर्व दूकानों की परिधि को साफ-सफाई के मानकों को पूरा करते हुए सोशल डिस्टेन्सिंग का पूर्ण अनुपालन करना होगा । शराब बिक्री की दूकानों पर कम से कम एक दूसरे से 06 फीट अथवा 02 गज की दूरी सुनिश्चित की जाएगी साथ ही एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी।
4 . जनपद के अन्तर्गत टैम्पो, टैक्सी के संचालन की अनुमति नहीं होगी। केवल रोडवेज बसें एवं जनपदीय मार्गों हेतु पंजीकृत बसें ही जनपद की सीमा में 50 प्रतिशत सवारी के साथ सफाई एवं सैनिटाइजेशन के मानकों को पूर्ण करते हुए संचालित की जाएंगी ।
5 . सम्पूर्ण जनपदीय क्षेत्र में प्रतिदिन सायं 07 बजे से प्रातः 07बजे तक जन सामान्य का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा । केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों, अधिकारियों हेतु यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा ।
6 . जनपद में बिना मार्क के खुले रुप से संचरण धारा-144 का उल्लंघन माना जाएगा और तद्नुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।
7 . जनदीय क्षेत्रान्तर्गत ऑटो पार्ट्स / रिपेयरिंग, स्टेशनरी, मोबाइल रिचार्ज / रिपेयरिंग की दुकानें निर्धारित शर्तों के अनुसार ही संचालित की जाएंगी ।
8 . जनपदीय सीमा में स्थित सैलून, पॉर्लर एवं पान – गुटखा, चाय की दुकाने, गुमटियां आदि पूर्ववत् प्रतिबन्धित रहेंगी । ऐसी दूकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी ।
9 . जनपद में सार्वजनिक स्थलों / सार्वजनिक परिवहन के उत्तरदायी अधिकारी गाइड लाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे ।
10 . कोई भी संगठन/आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं करेंगे । शादी सम्बन्धित आयोजनों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित करते हुए अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति होगी किन्तु शादी के आयोजन हेतु पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा । उपर्युक्त अनुसार ही अन्तिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी ।
11 . किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ स्थानीय विधि अनुसार दण्डनीय होगा । इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा सेवन निषिद्ध रहेगा ।
12 . जनपद को ग्रीन जोन में निर्धारित होने के दृष्टिगत उपरोक्त शर्तों के अनुसार गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी तथा निर्धारित शर्तों के किसी भी अंश का उल्लंघन धारा – 144 जाoफौ0 एवं आई०पी०सी० की धारा – 188 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम – 2005 के लागू प्राविधानों के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
13 . उपर्युक्त रोकथाम के उपायों को क्रियान्वित करने हेतु Incident Commander के रूप में सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट को सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र एवं खण्ड विकास अधिकारी को नगरीय क्षेत्र छोडकर ग्रामीण क्षेत्र हेतु तथा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका/नगरपंचायत को अपने-अपने नगरीय क्षेत्र हेतु नामित किया जाता है जो अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आवश्यक उपायों को लागू कराने व शासन के निर्देशानुसार आवश्यक परिचालन/आवागमन हेतु पास निर्गत करेंगे ।
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Ashish Gupta is an Indian independent journalist. He has been continuously bringing issues of public interest to light with his writing skills and video news reporting. Hailing from Sonbhadra district, he is a famous name in journalism of Sonbhadra district.