सोनभद्र – सोन प्रभात / जितेंद्र चंद्रवंशी / संजय सिंह
- दुष्कर्म मामले मे दुद्धी विधायक रामदुलार गोड़ को दोषी पाया गया।
- 15 दिसंबर को सुनाया जायेगा सजा।
- न्यायालय ने विधायक को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा।
- भाजपा विधायक को रेप के मामले मे कोर्ट ने भेजा पुलिस हिरासत ।
- राम दुलार गोंड विधायक दुद्धी के सजा की तारीख कोर्ट ने 15 दिसम्बर किया मुकर्रर।
- पास्को और रेप के मामले मे वर्ष 2014 से चल रहा है मुकदमा।
- रेप के मामले मे कोर्ट ने रखा अपना फैसला सुरक्षित।
- पीड़िता के भाई ने कहा कि हुई न्याय की जीत।
- सोनभद्र के एमपी एमएल कोर्ट ने सुनाई सजा।
सोनभद्र जिले से बड़ी खबर है जहां एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म मामले में दुद्धी विधानसभा से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी पाया गया है।
9 साल पहले हुई थी घटना, नाबालिग लड़की अब है विवाहित
आपको बताते चले कि वर्ष 2014 में प्रधानपति रहते हुए नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। इस मामले पर अब 15 दिसंबर को सजा सुनायी जायेगी। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दे दिया है। मंगलवार 12 दिसंबर को सुनवाई के बाद एमपी- एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि मुकर्रर किया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विधायक को तुरंत न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया।
आपको बताते चलें कि रामदुलार गोंड पर लगभग आठ साल पहले एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर म्योरपुर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन किया था। तब रामदुलार गोंड विधायक नहीं थे। पॉक्सो कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल चल रहा था। उनके विधायक चुने जाने के बाद पत्रावली एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई। इस कोर्ट में भी बहस नवंबर में ही पूरी कर ली गई थी, मगर बाद में पीठासीन अधिकारी के तबादले के चलते फैसला नहीं आ सका था। नये पीठासीन अधिकारी एहसानुल्लाह खां के पदभार ग्रहण करने के बाद विभिन्न तिथियों के बाद शुक्रवार को बहस पूरी हुई। कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि तय की है।