सुरेश गुप्त ग्वालियरी / सोन प्रभात
वाहन चालक हमारे अर्थ व्यवस्था के रीढ़ तो है ही ,हमारे समाज के अंग भी है, क्या इनके बिना राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकती है, चालक चाहे परिवहन करने वाला हो, सामान ढोने वाला हो , ईंधन पहुंचाने वाला हो या हमारे नन्हे मुन्ने बच्चो को विद्यालय पहुंचाने वाला या हमे अपने गंतव्य या बस स्टेशन ,रेलवे स्टेशन या हवाई , ये चालक हमारे समाज के अंग के रूप में ही जाने जाते है ,यही कारण है हम इन्हें ड्राइव र साहब भी कहते है और फिर हर वाहन मालिक भी पहले चालक होता है फिर वाहन मालिक।

इनके साथ अन्याय बर्दाश्त नही किया जायेगा, कांग्रेस इस दमन कारी “हिट एंड रन” जैसे कड़े कदम का सख्त विरोध करता है, उपर्युक्त बातें कांग्रेस के प्रदेश सचिव तथा परिवहन प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कही।

बताते चले नए कानून के अनुसार हिट एंड रन मामले में दस साल की जेल या सात साल के लिए जेल का प्रावधान किया गया है, वाहन चालक को वाहन चलाने का प्रमाण पत्र परिवहन विभाग ही देता है हर परीक्षण के बाद, कभी विषम परिस्थितियों में दुर्घटनाएं हो जाती है जो कभी मैकेनिकल या मौसमीय या परिस्थिति जन्य जैसे कोई बच्चा सामने आ गया या जीव जंतु को बचाने के कारण दुर्घटनाएं हो जाती है, इस स्थिति में चालक मौकाए वारदात से गायब होकर खुद थाने में हाजिर हो जाता है और अपने कृत्य की सजा भी भुगतता है,परंतु इस नए कानून से चालक के घटना स्थल से भागने पर दस साल की सजा एवम सात लाख जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है, क्या ऐसे चालको को घटना स्थल पर बिना जांच के मरने के लिए छोड़ दिया जाए, अनेक बार देखा गया है कि चालक को घटना स्थल पर ही जान से मार दिया गया, यही कारण है आज समूचे देश में इस नए प्रावधान को लेकर चक्का जाम की स्थिति पैदा हो गई है, कांग्रेस इस निर्णय के सख्त खिलाफ है और वाहन चालकों के इस आंदोलन के साथ है!!

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