November 22, 2024 11:50 AM

Menu

कंपनी मालिक समेत चार लोग एससी/एसटी कोर्ट में तलब

अनिल कुमार अग्रहरि/सोन प्रभात लाइव


– कोर्ट ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट  निरस्त कर,प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र किया स्वीकार
– अभियुक्तगणों को सम्मन के जरिए 6 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश
– एक वर्ष पूर्व कंपनी में रोजगार के लिए गए दलित व्यक्ति को जातिसूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित करने एवं जान मारने की धमकी दिए जाने का मामला

सोनभद्र। एक वर्ष पूर्व कंपनी में रोजगार लेने के लिए गए दलित व्यक्ति को जातिसूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित करने एवं जान मारने की धमकी दिए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने मंगलवार को कंपनी मालिक समेत चार लोगों को एससी/एसटी एक्ट और अन्य धाराओं में तलब किया है। अभियुक्तगणों को आगामी 6 जुलाई 2024 को सम्मन के जरिए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। यह आदेश कोर्ट ने रविंद्र कुमार निर्मल उर्फ पंचू प्रधान निवासी जमशीला , बीना, थाना शक्तिनगर, जिला सोनभद्र द्वारा अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह गौतम के जरिए दाखिल प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर किया है।
प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया है कि शक्तिनगर परिक्षेत्र पूर्णरूप से औद्योगिक क्षेत्र है। यहां पर एनसीएल कोयलरी की शाखा कृष्णशीला प्रोजेक्ट है। इस कृष्णशिला परियोजना में निविदा टेंडर के माध्यम से आउट सोर्सिंग कंपनी में यहां के प्रभावित परिवार के सदस्यों को 80 प्रतिशत रोजगार मुहैया कराया जाएगा। रोजगार के लिए इस कंपनी में 4- 5 बार बुलाया गया। 10 मई 2023 को कंपनी कैंप पीके सिंह मैनेजर , महेंद्र यादव संरक्षक( केएनआई), पीसी तिवारी मैनेजर स्वामीनारायण द्वारा रोजगार को लेकर उसे बुलाया गया। इनलोगों से बातचीत की सहमति नहीं होने पर प्राइवेट कंपनी में धरना प्रदर्शन की बात उसके द्वारा कही गई। इसी बात को लेकर जातिसूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे। जब इसका विरोध किया गया तो इनलोगों ने गाली देते हुए कहा कि यह कंपनी मंत्री/विधायक की है। तुम्हें जान से मरवाकर फेकवा देंगे। तुम छोटी जाति के हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। यहां के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा। अगर दुबारा कंपनी में रोजगार मांगने आओगे तो इसी खदान में दफनवा दूंगा। दूसरे दिन 11 मई 2023 को स्वामीनारायण कंपनी के मालिक शैलेंद्र सेठ ने फोन करके जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित किया और यह धमकी दिया कि मैं गुजराती हूं तेरे लाश को गुजरात भेजवा दूंगा। इस घटना के बाद से समूचा परिवार भयभीत होकर जीवन व्यतीत कर रहा है। आवश्यक कार्रवाई करें। इस तहरीर पर शक्तिनगर थाने में 24 मई 2023 को कंपनी मालिक समेत चार लोगों के विरुद्ध एससी/ एसटी एक्ट एवं अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया। मामले की विवेचना सीओ प्रदीप सिंह चंदेल द्वारा की गई और 22 जुलाई 2023 को कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दिया गया। जब कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो रविंद्र कुमार निर्मल उर्फ पंचू प्रधान ने अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह गौतम के जरिए प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए  पुलिस की अंतिम रिपोर्ट निरस्त कर दिया और प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह गौतम के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करते हुए पर्याप्त आधार पाकर अभियुक्तग्गण पीके सिंह मैनेजर, महेंद्र यादव संरक्षक (केएनआई), पीसी तिवारी मैनेजर तथा शैलेंद्र सेठ कंपनी मालिक को एससी/ एसटी एक्ट और अन्य धाराओं में तलब किया है। अभियुक्तगणों को सम्मन के जरिए आगामी 6 जुलाई 2024 को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For More Updates Follow Us On

For More Updates Follow Us On