February 22, 2025 5:41 PM

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Sonbhadra News Today : अधिवक्ता कानून 1961 में संशोधन के विरोध में दुद्धी के अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, 25 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल.

महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम एसडीएम को सौंपा गया तीन सूत्रीय ज्ञापन, अधिवक्ता 25 फरवरी को पूरे देश में न्यायिक कार्य से रहेंगे विरत।
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 दुद्धी, सोनभद्र | Sonprabhat News- जितेन्द्र कुमार चन्द्रवंशी, ब्यूरो चीफ/ Sonbhadra News Today

👉 अधिवक्ता कानून 1961 में संशोधन के विरोध में काली पट्टी बांधकर किया जबरदस्त प्रदर्शन

दुद्धी मुंसिफ कोर्ट परिसर में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिवकिशोर गौड़ एवं उपाध्यक्ष अनुराग कुमार पांडेय द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2025 को दिए गए निर्देश के अनुपालन में, अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया।  बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिवकिशोर गौड़ व उपाध्यक्ष अनुराग कुमार पांडेय द्वारा प्रेषित दिनांक 19 फरवरी 2025 के निर्देश के अनुपालन में अधिवक्ता अधिनियम 1961 में सरकार द्वारा किए जा रहे संशोधन के विरोध में विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा काली पट्टी बांधकर मुंसिफ कोर्ट परिसर से तहसील मुख्यालय दुद्धी तक जोरदार विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित काले कानून के विरोध में किया।

📌 विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व

  • दुद्धी बार एसोसिएशन अध्यक्ष: वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद यादव
  • सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष: वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु कांत तिवारी

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📜 महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन

अधिवक्ताओं ने न्यायिक एसडीएम अश्वनी कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि न्यायपालिका में अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिवक्ता समाज न्याय की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन सरकार अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन कर नया कानून लागू करने की तैयारी में है, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। इस कानून से अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित होगी और वे स्वतंत्र रूप से वादकारी हित में कार्य नहीं कर पाएंगे।

✊ तीन सूत्रीय मांगें

1️⃣ एडवोकेट एक्ट 1961 में प्रस्तावित संशोधन को लागू करने से तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।
2️⃣  एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
3️⃣ अधिवक्ताओं को सरकार की तरफ से आवश्यक सहायता प्रदान की जाए।

⚖ क्या है नया संशोधन? क्यों हो रहा विरोध? विद्वान अधिवक्ताओं के अनुसार –

सरकार द्वारा “एडवोकेट संशोधन बिल 2025” का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। यदि यह बिल पारित हुआ, तो निम्नलिखित प्रभाव होंगे –

🚨 संशोधित धारा 4: प्रस्तावित संशोधित धारा 4 के तहत- बार काउंसिल में 3 सदस्य सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे जिससे सरकार का सीधे हस्तक्षेप बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य संगठनों में सीधे होगा।

🚨 संशोधित धारा 35A: प्रस्तावित संशोधित धारा 35 A के तहत – अब कोई अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर सकेगा ना हीं कोई कार्य से निवृत रहेगा ना ही किसी न्यायालय के कार्य का बहिष्कार करेगा।

🚨 संशोधित धारा 26A: प्रस्तावित संशोधित धारा 26 A – यदि वह ऐसा करता है तो राज्य की एडवोकेट रोल लिस्ट से हटा दिया जायेगा।

🚨 संशोधित धारा 9: प्रस्तावित संशोधन धारा 9 के तहत- अधिवक्ता के व्यवहार की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी कमेटी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का अथवा हाई कोर्ट का सेवानिवृत जज या उनके द्वारा नामित व्यक्ति होगा। कमेटी के दो सदस्य किसी भी हाईकोर्ट के पूर्व जज एवं सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता तथा एक सदस्य बार काउंसिल से होगा।

देशभर में अधिवक्ता 25 फरवरी को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।

उपरोक्त कानून के अलावा कई ऐसे प्रावधान जो अधिवक्ताओं के हित को सीधे-सीधे प्रभावित कर रहे हैं इसलिए इस प्रस्ताव कानून का विरोध किया जाना नितांत आवश्यक सभी विद्वान् अधिवक्तागणों द्वारा माना और किया जा रहा। इस सांकेतिक प्रदर्शन के उपरांत आगामी 25 फरवरी को पूरे देश में न्यायिक कार्य से विरत रहकर हड़ताल किए जाने का ऐलान किया गया हैं।

📌 प्रदर्शन में शामिल प्रमुख अधिवक्ता:
सिविल बार संगठन के पूर्व अध्यक्ष नन्दलाल अग्रहरी, प्रभु सिंह, दुद्धी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, राम पाल जौहरी, विजय सिंह, राकेश श्रीवास्तव, हरनाम सिंह, तबरेज अहमद, रामजी पांडेय, रामेश्वर राव, जितेंद्र कुमार उपाध्याय, राकेश कुमार गुप्ता, सत्यनारायण यादव, राजीव रंजन जौहरी, आशीष कुमार तिवारी, आदर्श कुमार, अवधेश कुमार, रामसागर, महेंद्र कनौजिया, पीयूष कुमार, हरिओम कुमार सहित सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे।

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