लखनऊ | सोन प्रभात न्यूज -Ashish Gupta
उत्तर प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा मकर संक्रांति पर्व को लेकर घोषित अवकाश में आंशिक संशोधन किया गया है। शासन द्वारा जारी नवीन विज्ञप्ति संख्या 48/तीन-2026, दिनांक 12 जनवरी 2026 के अनुसार अब मकर संक्रांति का सार्वजनिक अवकाश 14 जनवरी 2026 (बुधवार) के स्थान पर 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) को घोषित किया गया है।
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि इससे पूर्व सामान्य प्रशासन अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 671/तीन-2025-39(2)/2016, दिनांक 17 नवम्बर 2025 के माध्यम से वर्ष 2026 के लिए घोषित अवकाशों की सूची में मकर संक्रांति का अवकाश 14 जनवरी को निर्धारित किया गया था। लेकिन शासन स्तर पर पुनर्विचार के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि मकर संक्रांति पर्व के वास्तविक पावन अवसर को देखते हुए उक्त अवकाश 15 जनवरी 2026 को मनाया जाना अधिक उपयुक्त होगा।

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत अवकाश
शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।
तदनुसार 17 नवम्बर 2025 की पूर्व विज्ञप्ति को इस सीमा तक संशोधित माना जाएगा।
इस आदेश के प्रभाव में प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय, विद्यालय, बैंक, न्यायालय एवं अन्य सरकारी संस्थान 15 जनवरी 2026 को बंद रहेंगे।
प्रशासन को भेजी गई प्रतिलिपि
इस संबंध में शासन द्वारा यह आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्यपाल सचिवालय, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, विश्वविद्यालयों तथा सभी विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है।
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